फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Andhra Pradesh High Court orders to give details of security personnel provided to Chandrababu Naidu

कर्नाटक हाईकोर्ट का आदेश, राज्य सरकार बताए चंद्रबाबू नायडू के सुरक्षा कर्मियों की संख्या

Tue, 02 Jul 2019 07:47 PM IST
Gaurav Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बंगलूरू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बंगलूरू Published by: Gaurav Pandey Updated Tue, 02 Jul 2019 07:47 PM IST
विज्ञापन
Andhra Pradesh High Court orders to give details of security personnel provided to Chandrababu Naidu
कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू (फाइल फोटो) - फोटो : एएनआई

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश किया है कि वह एक एफिडेविट जमा करे जिसमें इस बात की जानकारी हो कि पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को कितने सुरक्षा कर्मी उपलब्ध कराए गए हैं। इसके साथ ही यह जानकारी भी मांगी गई है कि नायडू को उपलब्ध कराए गए सुरक्षा कर्मियों की कहां तैनाती की गई है। बता दें कि नायडू ने एक याचिका दायर की थी जिसमें कहा गया था कि सरकार उनकी सुरक्षा में कटौती कर रही है। 

विज्ञापन

विज्ञापन



इससे पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के आदेश के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और तेलगु देशम पार्टी (टीडीपी) अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू के अमरावती स्थित आलीशान बंगले 'प्रजा वेदिका' को तोड़ दिया गया था। इसके साथ ही रेड्डी ने नायडू और उनके परिवार की सुरक्षा कम करने का भी फैसला लिया था। राज्य सरकार ने उनके बेटे और पूर्व राज्य मंत्री नारा लोकेश से जेड श्रेणी की सुरक्षा वापस ले ली थी। चंद्रबाबू के परिवार के अन्य सदस्यों की सुरक्षा भी वापस ली जा चुकी है। 
विज्ञापन
विज्ञापन


वहीं, कुछ दिन पहले ही आंध्र प्रदेश सरकार ने कृष्णा नदी की तलहटी पर बने अवैध बंगले को हटाने के लिए नोटिस जारी किया था। यह बंगला पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने पट्टे पर ले रखा था। आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने नोटिस बंगले की दीवार पर चिपका दिया क्योंकि इसके मालिक लिंगमनेनी रमेश वहां नहीं थे। प्राधिकरण के नोटिस में कहा गया है कि छह एकड़ में फैले इस बंगले के निर्माण में कानूनी अनुमति नहीं ली गई और यह नियम-कानून का पूरी तरह उल्लंघन है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed