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Andhra Pradesh: चंद्रबाबू नायडू की जमानत याचिका पर सुनवाई 17 अक्तूबर तक स्थगित, CID को दिया गया ये आदेश

Thu, 12 Oct 2023 01:29 PM IST
श्वेता महतो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: श्वेता महतो Updated Thu, 12 Oct 2023 01:29 PM IST
सार

हाईकोर्ट के वकील सुंकारा कृष्णमूर्ति ने बताया कि अदालत ने सीआईडी को जवाबी याचिका दायर करने का आदेश दिया है। 

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Andhra Pradesh High Court adjourns former CM and TDP chief N Chandrababu Naidu bail petition
Chandrababu Naidu - फोटो : Social Media

विस्तार

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगू देशम पार्टी  (टीडीपी) के प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू की जमानत याचिका 17 अक्तूबर तक स्थगित कर दी है। चंद्रबाबू नायडू के वकील सुंकारा कृष्णमूर्ति ने बताया कि अदालत ने सीआईडी को जवाबी याचिका दायर करने का आदेश दिया है।
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यह है मामला
आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगुदेशम पार्टी (तेदेपा) के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू को 371 करोड़ रुपये के कौशल विकास घोटाले में गिरफ्तार किया गया है। राज्य के अपराध जांच विभाग (सीआईडी) ने उन्हें नौ सितंबर को सुबह करीब छह बजे ज्ञानपुरम में बस में सोते वक्त गिरफ्तार किया था। सीआईडी का दावा है कि नायडू के ही नेतृत्व में मुखौटा कंपनियों के जरिये सरकारी धन को निजी संस्थाओं में हस्तांतरित करने की साजिश रची गई।
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नायडू ने शुक्रवार को नंदयाल जिले के बनगनपल्ली में जनसभा की थी। इसके बाद बस में आराम कर रहे थे। शनिवार तड़के करीब 3:30 बजे सीआईडी उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने वाहन को घेर लिया। इससे सीआईडी को गिरफ्तार करने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी।
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