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Hindi News ›   India News ›   An offence registered against unidentified person for allegedly threatening to kill a 16-year-old girl over her Facebook post on Kanhaiya Lal

Threatening to Kill: कन्हैया लाल की हत्या को लेकर फेसबुक पोस्ट करने पर 16 साल की लड़की को मिली जान से मारने की धमकी, अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज

Thu, 07 Jul 2022 12:31 AM IST
देव कश्यप एएनआई, मुंबई।
एएनआई, मुंबई। Published by: देव कश्यप Updated Thu, 07 Jul 2022 12:31 AM IST
सार

मुंबई की एक 16 वर्षीय लड़की को कन्हैया लाल की हत्या को लेकर फेसबुक पोस्ट करने पर जान से मारने की धमकी मिलने की खबर सामने आई है। इस मामले में एक अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

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An offence registered against unidentified person for allegedly threatening to kill a 16-year-old girl over her Facebook post on Kanhaiya Lal
मुंबई पुलिस (सांकेतिक तस्वीर)। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

कन्हैया लाल की हत्या का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि मुंबई की एक 16 वर्षीय लड़की को फेसबुक पोस्ट को लेकर जान से मारने की धमकी मिलने की खबर सामने आई है।

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राजस्थान के उदयपुर में 28 जून को दर्जी कन्हैया लाल की दुकान में घुसकर उसकी निर्ममता से हत्या कर दी गई थी। कन्हैया लाल की हत्या को लेकर फेसबुक पोस्ट करने पर मुंबई की एक 16 साल की लड़की को जान से मारने की धमकी मिली है।
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मुंबई पुलिस ने बताया कि "राजस्थान के उदयपुर में दर्जी कन्हैया लाल की हत्या पर एक 16 वर्षीय लड़की को उसके फेसबुक पोस्ट पर जान से मारने की धमकी देने के आरोप में एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।"
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ट्वीट के जरिए सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में मुंबई में एक शख्स गिरफ्तार
मुंबई के उपनगर बांद्रा से एक 25 वर्षीय व्यक्ति को उसके ट्वीट को लेकर गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने ट्वीट को आपत्तिजनक माना और कहा कि इसका उद्देश्य विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना था। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि आरोपी रिजवान तौफीक रहमान शेख, बांद्रा (पश्चिम) के केसी मार्ग निवासी है, जिसे मंगलवार रात मुंबई अपराध शाखा की यूनिट -9 ने गिरफ्तार किया। अधिकारी ने कहा कि सोशल मीडिया सामग्री पर नजर रखने वाली क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट (सीआईयू) के अधिकारियों ने देखा कि एक ट्विटर हैंडल @RizwanS65688516 ने आपत्तिजनक संदेश पोस्ट किए थे।

उन्होंने कहा कि मई में निलंबित भाजपा प्रवक्ता नूपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित टिप्पणी और राजस्थान के उदयपुर में हाल ही में एक दर्जी की हत्या के बाद अपराध शाखा के अधिकारी विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं। अधिकारी ने कहा कि विशिष्ट हैंडल की निगरानी करते हुए, सीआईयू के अधिकारियों ने पाया कि उसके ट्विटर अकाउंट से लोगों को इस्लाम के खिलाफ न बोलने की चेतावनी दी गई थी और उदयपुर के दर्जी कन्हैया लाल के परिणामों का उल्लेख किया गया था।


उन्होंने कहा कि इन ट्वीट्स और कुछ रीट्वीट को देखने के बाद सीआईयू के अधिकारियों ने दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में एक अज्ञात सोशल मीडिया उपयोगकर्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद आईपीसी की धारा 153 (ए) (धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा, आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना और सद्भाव बनाए रखने के प्रतिकूल कार्य करना) और 295 (ए) (जानबूझकर और किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को उसके धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके ठेस पहुंचाने के इरादे से किए गए दुर्भावनापूर्ण कृत्य) के तहत केस दर्ज किए गए थे। उन्होंने बताया कि तकनीकी इनपुट की मदद से क्राइम ब्रांच ने ट्विटर अकाउंट होल्डर की लोकेशन ट्रेस की और बाद में शेख को गिरफ्तार कर लिया गया।

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