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रिश्वत-जबरन वसूली मामला: अदालत ने सट्टेबाज अनिल जयसिंघानी को जमानत दी, अमृता फडणवीस ने दर्ज कराया था मामला

Mon, 18 Sep 2023 08:05 PM IST
निर्मल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: निर्मल कांत Updated Mon, 18 Sep 2023 08:05 PM IST
सार

मुंबई की एक अदालत ने अमृता फडणवीस को ब्लैकमेल करने और रिश्वत देने की कोशिश के मामले में कथित सट्टेबाज अनिल जयसिंघानी को सोमवार को जमानत दे दी।

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Amruta Fadnavis bribe and extortion case: Court grants bail to 'bookie' Anil Jaisinghani
court Order

विस्तार

मुंबई की एक अदालत ने अमृता फडणवीस को ब्लैकमेल करने और रिश्वत देने की कोशिश के मामले में कथित सट्टेबाज अनिल जयसिंघानी को सोमवार को जमानत दे दी। अमृता महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी हैं। जयसिंघानी को इस साल मार्च में पुलिस ने अमृता फडणवीस द्वारा दायर मामले के संबंध में गिरफ्तार किया था।

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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डीडी अल्माले ने उनकी जमानत मंजूर कर ली। उनकी बेटी अनिक्षा जयसिंघानी भी इस मामले में आरोपी हैं और फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। अदालत ने अनिल जयसिंघानी को निर्देश दिया है कि वह प्रत्येक दिन अदालत में हाजिर हों और अभियोजन पक्ष के गवाहों को कोई धमकी न दें या कोई वादा या प्रलोभन न दें।

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उन्हें मामले के जांच अधिकारी के पास अपना पासपोर्ट जमा करने और अदालत की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ने का भी निर्देश दिया गया है। उपमुख्यमंत्री की पत्नी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने पिता-पुत्री के खिलाफ मामला दर्ज किया था। 

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अमृता फडणवीस ने आरोप लगाया है कि अनिक्षा जयसिंघानी ने अनिल जयसिंघानी के खिलाफ एक आपराधिक मामले में दखल देने के लिए उन्हें रिश्वत की पेशकश करने की कोशिश की और उन्हें धमकी भी दी। पिता-पुत्री के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत साजिश रचने और जबरन वसूली का मामला दर्ज किया गया है। जांच एजेंसी के अनुसार, अनिल जयसिंघानी के खिलाफ कई अन्य मामले लंबित हैं। 

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