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दिशा रवि को लेकर सवाल उठाने वालों पर शाह ने साधा निशाना, बोले- अपराधी की भी उम्र और पेशा देखेंगे

Fri, 19 Feb 2021 10:48 AM IST
Tanuja Yadav न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता Published by: Tanuja Yadav Updated Fri, 19 Feb 2021 10:48 AM IST
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amit shah on environment activist disha ravi arrest age of any convict should not be asked
गृह मंत्री अमित शाह - फोटो : Twitter

किसान आंदोलन को लेकर टूलकिट मामले में गिरफ्तार की गई 21 साल की दिशा रवि को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का पहला बयान सामने आया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने इस मामले पर दिल्ली पुलिस का बचाव किया है और कहा है कि किसी भी अपराधी की उम्र नहीं देखनी चाहिए। 

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किसान आंदोलन में खालिस्तानी लिंक से लेकर टूलकिट तक के मसले पर हो रही जांच के सवाल पर अमित शाह ने कहा कि मैं इस मामले की मेरिट पर नहीं जाना चाहता हूं। पुलिस अपने हिसाब से काम कर रही है, अगर कोई व्यक्ति अपराध कर रहा है, तो क्या उसकी उम्र या पेशा पूछना चाहिए क्या? 
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अमित शाह ने आगे कहा कि ऐसा करना बिल्कुल गलत है। दिल्ली पुलिस पूरी जिम्मेदारी के साथ प्रोफेशनल तरीके से काम कर रही है। इसके अलावा अमित शाह ने उन लोगों पर तंज कसा है, जो दिल्ली पुलिस की जांच को लेकर सवाल उठा रहे हैं। गृह मंत्री ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति बड़ा गुनाह कर देता है तो क्या यह कहा जाएगा कि किसान, प्रोफेसर और नेताओं पर मामला दर्ज क्यों किया गया है? 
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अमित शाह ने कहा कि जेंडर, प्रोफेशन और उम्र के आधार पर अपराध दर्ज नहीं किया जाएगा। अमित शाह ने कहा कि अगर कोई गलत एफआईआर दर्ज की गई है तो आप कोर्ट जा सकते हैं, अमित शाह ने आगे कहा कि 21 साल की उम्र के कई लोग हैं, लेकिन दिशा रवि को ही क्यों गिरफ्तार किया गया है? 

अमित शाह ने आगे कहा कि दिल्ली पुलिस पेशेवर तरीके से काम कर रही है, अगर किसी को कुछ गलत लगता है तो वो अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। अमित शाह ने आगे कहा कि कानूनी मामलों पर सवाल खड़े करना आजकल एक फैशन बन गया है। गृह मंत्री ने कहा कि अगर कोई संस्था पेशेवर तरीके से काम कर रही है तो उस पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। 



टूलकिट मामले में पुलिस ने अदालत से कहा : मीडिया में कुछ भी लीक नहीं किया
वहीं दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा कि उसने किसानों के प्रदर्शन से जुड़ी टूलकिट साझा करने के मामले में गिरफ्तार दिशा रवि के मामले की जांच से जुड़ी कोई भी जानकारी मीडिया में लीक नहीं की है। दिशा रवि ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर अनुरोध किया है कि पुलिस को उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी से जुड़ी जांच की कोई भी सामग्री मीडिया में लीक करने से रोका जाए।

पुलिस की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह के समक्ष यह दलील दीं। अदालत ने पुलिस को यह हलफनामा दाखिल करने को कहा कि उसने मीडिया को जांच से संबंधित कोई भी सामग्री लीक नहीं की है।

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