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अमित जेठवा हत्याकांड : भाजपा के पूर्व सांसद दीनू सोलंकी समेत सात लोगों को उम्रकैद की सजा
Thu, 11 Jul 2019 12:35 PM IST
आसिम खान
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अहमदाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अहमदाबाद
Published by: आसिम खान
Updated Thu, 11 Jul 2019 12:35 PM IST
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दीनू सोलंकी (फाइल फोटो)
- फोटो : Social Media
गुजरात में अहमदाबाद की सीबीआई अदालत ने आरटीआई कार्यकर्ता अमित जेठवा हत्याकांड में सात लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इन सात आरोपियों में भाजपा के पूर्व सांसद दीनू सोलंकी भी शामिल हैं। 20 जुलाई 2010 को अमित जेठवा की हाईकोर्ट के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
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7 accused including former BJP MP Dinu Solanki sentenced to life imprisonment by Ahmedabad CBI Court in murder case of RTI activist Amit Jethwa who was shot dead outside the Gujarat High Court on July 20, 2010
— ANI (@ANI) July 11, 2019विज्ञापन
बता दें कि अमित जेठवा की 2010 में हुई हत्या के मामले में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने भाजपा के पूर्व सांसद दीनू सोलंकी और छह अन्य को शनिवार को दोषी करार दिया था। जेठवा ने गिर वन रेंज में अवैध खनन गतिविधियों को सामने लाने का प्रयास किया था।
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अपराध शाखा द्वारा सोलंकी को क्लीनचिट दिए जाने के बाद गुजरात उच्च न्यायालय ने इसकी जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंप दी थी। वर्ष 2009 से 2014 तक गुजरात के जूनागढ़ का प्रतिनिधित्व कर चुके सोलंकी को उनके चचेरे भाई शिव सोलंकी और पांच अन्य के साथ भारतीय दंड संहिता के तहत हत्या और आपराधिक साजिश रचने के आरोपों का दोषी माना।
दरअसल, जेठवा ने आरटीआई के जरिए दीनू सोलंकी की कथित संलिप्तता वाली अवैध खनन गतिविधियों को उजागर करने की कोशिश की थी। जेठवा ने एशियाई शेरों के वास स्थान गिर वन क्षेत्र में अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका भी दायर की थी।
मृतक के पिता भीखाभाई जेठवा के उच्च न्यायालय का रुख करने के बाद अदालत ने मामले की नए सिरे से जांच का आदेश दिया था। उन्होंने उच्च न्यायालय से कहा था कि आरोपियों द्वारा दबाव डालने और भयादोहन करने के चलते करीब 105 गवाह मुकर गए।