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गोरखपुर और कानपुर देहात के डीएम सस्पेंड, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया आदेश
टीम डिजिटल/अमर उजाला
Updated Thu, 14 Dec 2017 11:42 AM IST
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोरखपुर के डीएम राजीव रौतेला और कानपुर देहात के डीएम राकेश कुमार सिंह को निलंबित करने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि यह निलंबन अवैध खनन मामले के संबंध में किया गया है। दोनों पर रामपुर में नियुक्ति के दौरान अवैध खनन रोकने के हाईकोर्ट के आदेश का पालन न करने का आरोप है।
मुख्य न्यायाधीश दिलीप बी भोसले और न्यायाधीश एमके गुप्ता की बैंच ने मुख्य सचिव को आदेश दिया है कि गोरखपुर के डीएम राजीव रौतेला और कानपुर देहात के डीएम राकेश कुमार सिंह पर फौरन कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने अन्य अधिकारियों की पहचान करके उन्हें भी सजा देने की बात कही।
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Allahabad High Court ordered the suspension of Gorakhpur DM Rajeev Rautela and Kanpur Dehat DM Rakesh Kumar Singh in connection with an illegal mining case. (file pic) pic.twitter.com/dAL2Vt7ZCI
— ANI UP (@ANINewsUP) December 14, 2017विज्ञापन
मुख्य न्यायाधीश दिलीप बी भोसले और न्यायाधीश एमके गुप्ता की बैंच ने मुख्य सचिव को आदेश दिया है कि गोरखपुर के डीएम राजीव रौतेला और कानपुर देहात के डीएम राकेश कुमार सिंह पर फौरन कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने अन्य अधिकारियों की पहचान करके उन्हें भी सजा देने की बात कही।
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