फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Allahabad High Court ordered the suspension of Gorakhpur or Kanpur Dehat DM

गोरखपुर और कानपुर देहात के डीएम सस्पेंड, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया आदेश

Thu, 14 Dec 2017 11:42 AM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला
टीम डिजिटल/अमर उजाला Updated Thu, 14 Dec 2017 11:42 AM IST
विज्ञापन
Allahabad High Court ordered the suspension of Gorakhpur or Kanpur Dehat DM
symbolic picture
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोरखपुर के डीएम राजीव रौतेला और कानपुर देहात के डीएम राकेश कुमार सिंह को निलंबित करने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि यह निलंबन अवैध खनन मामले के संबंध में किया गया है। दोनों पर रामपुर में नियुक्ति के दौरान अवैध खनन रोकने के हाईकोर्ट के आदेश का पालन न करने का आरोप है।
विज्ञापन

 

मुख्य न्यायाधीश दिलीप बी भोसले और न्यायाधीश एमके गुप्ता की बैंच ने मुख्य सचिव को आदेश दिया है कि गोरखपुर के डीएम राजीव रौतेला और कानपुर देहात के डीएम राकेश कुमार सिंह पर फौरन कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने अन्य अधिकारियों की पहचान करके उन्हें भी सजा देने की बात कही।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed