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अदालत ने चिदंबरम और कार्ति की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला तीन सितंबर तक रखा सुरक्षित
Fri, 23 Aug 2019 03:24 PM IST
Trainee Trainee
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Trainee Trainee
Updated Fri, 23 Aug 2019 03:24 PM IST
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पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम (फाइल फोटो)
- फोटो : Facebook
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एयरसेल मैक्सिस मामले में विशेष अदालत ने पी चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर अपने फैसले को तीन सितंबर तक सुरक्षित रखा है। तब तक के लिए अदालत ने इनकी अंतरिम सुरक्षा भी बढ़ा दी है।
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Aircel Maxis case: Special Court reserved the order on anticipatory bail plea of P Chidambaram and Karti Chidambaram till September 3, also extended their interim protection till then. pic.twitter.com/LkNj29vxlW
— ANI (@ANI) August 23, 2019विज्ञापन
इससे पहले, अदालत ने सीबीआई, ईडी की याचिकाओं पर एयरसेल-मैक्सिस मामले की सुनवाई मंगलवार तक स्थगित करने से इनकार कर दिया। याचिकाओं में यह कहते हुए स्थगन मांगा गया था कि आईएनएक्स मीडिया मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित है।
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