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अदालत ने चिदंबरम और कार्ति की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला तीन सितंबर तक रखा सुरक्षित

Fri, 23 Aug 2019 03:24 PM IST
Trainee Trainee न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Trainee Trainee Updated Fri, 23 Aug 2019 03:24 PM IST
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Aircel Maxis case: Special Court reserved order anticipatory bail plea P Chidambaram and Karti
पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम (फाइल फोटो) - फोटो : Facebook

एयरसेल मैक्सिस मामले में विशेष अदालत ने पी चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर अपने फैसले को तीन सितंबर तक सुरक्षित रखा है। तब तक के लिए अदालत ने इनकी अंतरिम सुरक्षा भी बढ़ा दी है। 

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इससे पहले, अदालत ने सीबीआई, ईडी की याचिकाओं पर एयरसेल-मैक्सिस मामले की सुनवाई मंगलवार तक स्थगित करने से इनकार कर दिया। याचिकाओं में यह कहते हुए स्थगन मांगा गया था कि आईएनएक्स मीडिया मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित है।
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