एयरसेल मैक्सिस मामलाः कार्ति और पी चिदंबरम की गिरफ्तारी पर 6 मई तक लगी रोक
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एयरसेल-मैक्सिस डील मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम की गिरफ्तारी पर रोक छह मई तक बढ़ा दी है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के दोनों मामलों में अंतरिम संरक्षण बढ़ाया गया है। बता दें कि ईडी ने मामले की सुनवाई चार सप्ताह के लिए स्थगित करने की मांग की, क्योंकि उसे सिंगापुर से लेटर्स रोजेटरी की प्रतिक्रिया का इंतजार है।
Aircel Maxis case against Karti and P Chidambaram: Interim protection extended in both ED and CBI cases. Next hearing in Delhi's Patiala House Court is May 6. ED sought adjourning of the matter for four weeks as the response to Letters Rogatory from Singapore awaited. pic.twitter.com/1h1f7VtXpg
— ANI (@ANI) April 26, 2019विज्ञापन
गौरतलब है कि इससे पहले कोर्ट ने 26 अप्रैल तक गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। पिछली सुनवाई में जांच एजेंसी ने कहा था कि आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। इसके साथ ही यूके और सिंगापुर से जांच से जुड़े दस्तावेज मांगे गए। बता दें कि सीबीआई और ईडी पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम की अग्रिम जमानत का लगातार विरोध कर रही है। इसके पीछे जांच एजेंसियों का तर्क है कि जांच प्रकिया को आगे बढ़ाने और आरोपियों से पूछताछ करने के लिए उनकी हिरासत जरूरी है। इसलिए आरोपियों की गिरफ्तारी पर लगा प्रतिबंध हटाया जाए। लगी रोक हऐसे में आरोपियों की गिरफ्तारी पर लगी रोक को हटाया जाए।
एयरसेल-मैक्सिस मामलाः
सीबीआई द्वारा विशेष अदालत में दाखिल चार्जशीट के अनुसार, मैक्सिस की सहायक कंपनी ग्लोबल कम्यूनिकेशन सर्विसेज होल्डिंग्स लिमिटेड ने एयरसेल में 800 मिलियन डॉलर के निवेश के लिए मंजूरी मांगी थी। आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी इस मामले में अनुमति के लिए सक्षम थी। हालांकि तत्कालीन वित्त मंत्री चिदंबरम द्वारा इस संबंध में अनुमोदन प्रदान किया गया था। इस संबंध में आगे की जांच जारी है। इस मामले में कार्ति के शामिल होने का आरोप है।