अगस्ता वेस्टलैंड: क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका पर ईडी-सीबीआई से हाई कोर्ट ने मांगा जवाब
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अगस्ता वेस्टलैंड मामले में कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल की जमानत यायिका का लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय ने ईडी और सीबीआई से जवाब मांगा है। उच्च न्यायालय ने कहा है कि दोनों एजेंसियों को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने की जरूरत हैं। वहीं, इस मामले में अगली सुनवाई अब 13 नवंबर को होगी।
AgustaWestland case: Delhi High Court has sought response of ED and CBI in the bail application of alleged middleman Christian Michel. Both agencies need to file reply in two weeks. Next date of hearing in the case is 13th November.
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(File pic) pic.twitter.com/nVQKqDODut — ANI (@ANI) October 24, 2019
इससे पहले अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को तिहाड़ केंद्रीय कारागार में बंद अगस्ता वेस्टलैंड मामले के कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल से पूछताछ करने की अनुमति दे दी थी। सीबीआई ने अपनी याचिका में जांच के लिए मिशेल के हस्ताक्षर और लिखावट के नमूने की भी मांग की थी। एजेंसी ने अदालत को बताया था कि मिशेल से कुछ और दस्तावेजों के साथ पूछताछ करने की आवश्यकता है।
दुबई से प्रत्यर्पित किए गए मिशेल को ईडी ने पिछले साल 22 दिसंबर को गिरफ्तार किया था। इस साल पांच जनवरी को ईडी द्वारा दर्ज मामले में उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। घोटाले के सिलसिले में सीबीआई द्वारा दर्ज एक अन्य मामले में भी उसे न्यायिक हिरासत में रखा गया है।
मिशेल, प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई द्वारा की जा रही मामले की जांच में सामने आए तीन कथित बिचौलियों में से एक है। अन्य दो बिचौलिए गुइदो हेशके और कार्लो गेरोसा हैं।