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अगस्ता वेस्टलैंड: क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका पर ईडी-सीबीआई से हाई कोर्ट ने मांगा जवाब

Thu, 24 Oct 2019 11:30 AM IST
अनवर अंसारी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अनवर अंसारी Updated Thu, 24 Oct 2019 11:30 AM IST
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AgustaWestland Delhi High Court has sought response of ED and CBI bail application Christian Michel
अगस्ता वेस्टलैंड का बिचौलिया क्रिश्चियन मिशेल - फोटो : ANI

अगस्ता वेस्टलैंड मामले में कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल की जमानत यायिका का लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय ने ईडी और सीबीआई से जवाब मांगा है। उच्च न्यायालय ने कहा है कि दोनों एजेंसियों को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने की जरूरत हैं। वहीं, इस मामले में अगली सुनवाई अब 13 नवंबर को होगी। 

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इससे पहले अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को तिहाड़ केंद्रीय कारागार में बंद अगस्ता वेस्टलैंड मामले के कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल से पूछताछ करने की अनुमति दे दी थी। सीबीआई ने अपनी याचिका में जांच के लिए मिशेल के हस्ताक्षर और लिखावट के नमूने की भी मांग की थी। एजेंसी ने अदालत को बताया था कि मिशेल से कुछ और दस्तावेजों के साथ पूछताछ करने की आवश्यकता है। 
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दुबई से प्रत्यर्पित किए गए मिशेल को ईडी ने पिछले साल 22 दिसंबर को गिरफ्तार किया था। इस साल पांच जनवरी को ईडी द्वारा दर्ज मामले में उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। घोटाले के सिलसिले में सीबीआई द्वारा दर्ज एक अन्य मामले में भी उसे न्यायिक हिरासत में रखा गया है।


मिशेल, प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई द्वारा की जा रही मामले की जांच में सामने आए तीन कथित बिचौलियों में से एक है। अन्य दो बिचौलिए गुइदो हेशके और कार्लो गेरोसा हैं।

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