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अगस्ता वेस्टलैंड: ईडी ने राजीव सक्सेना की जमानत का विरोध किया, अर्जी दी

Mon, 15 Jul 2019 02:22 PM IST
आसिम खान न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: आसिम खान Updated Mon, 15 Jul 2019 02:22 PM IST
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Agusta westland case: ED opposes bail for Rajiv Saxena in Supreme Court
राजीव सक्सेना (फाइल फोटो) - फोटो : ANI

अगस्ता वेस्टलैंड मामले में दुबई के कारोबारी राजीव सक्सेना की जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विरोध जाहिर किया है। ईडी ने इसको लेकर एक याचिका कोर्ट में दाखिल की है। अर्जी में ईडी ने कहा है कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं इसलिए उनको जमानत नहीं दी जानी चाहिए। दिल्ली की एक अदालत ने इस मामले में राजीव सक्सेना को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई अब 18 जुलाई को होगी। 

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दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में सोमवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान ईडी ने मांग की थी कि राजीव सक्सेना पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनकी जमानत याचिका रद्द कर देनी चाहिए। बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में राजीव सक्सेना को बड़ा झटका देते हुए उनके विदेश जाने पर रोक लगा दी थी। 
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सक्सेना ने बीमारी के चलते इलाज कराने के लिए विदेश जाने की मांग की थी। कोर्ट ने मांग को रद्द करते हुए मेडिकल बोर्ड का भी गठन किया था। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल टीम को सक्सेना की तबीयत की रिपोर्ट अदालत में जमा कराने को कहा था। 
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गौरतलब है कि बहुचर्चित अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में राजीव सक्सेना सरकारी गवाह बनने को तैयार है। यही कारण है कि एजेंसियां उनपर निगाह रखे हुए हैं। सक्सेना को इसी साल 31 जनवरी में दुबई से भारत लाया गया था। 

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