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MHA: नगालैंड के आठ और अरुणाचल प्रदेश के तीन जिलों में बढ़ाया गया AFSPA, छह महीने और लागू रहेंगे नियम

Thu, 26 Sep 2024 07:06 PM IST
पवन पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला Published by: पवन पांडेय Updated Thu, 26 Sep 2024 07:06 PM IST
सार

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लेते हुए नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में अफस्पा को अगले छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक दोनों राज्यों में कानून-व्यवस्था की समीक्षा के बाद ये फैसला लिया गया है।

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AFSPA extended in parts of Nagaland, Arunachal Pradesh for six more months
गृह मंत्रालय - फोटो : ANI

विस्तार

नगालैंड के आठ जिलों, अरुणाचल प्रदेश के तीन जिलों और कई अन्य क्षेत्रों में अतिरिक्त छह महीने के लिए सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, जो सुरक्षा अभियानों की आसानी के लिए क्षेत्रों को अशांत के रूप में चिह्नित करने की अनुमति देता है, को बढ़ा दिया गया है। यह फैसला पूर्वोत्तर के दोनों राज्यों में कानून और व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के बाद लिया गया है।
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बुधवार की रात गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि केंद्र सरकार ने सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 अप्रैल, 2024 से छह महीने की अवधि के लिए नगालैंड के आठ जिलों और पांच अन्य जिलों के 21 पुलिस थानों को 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया है। बुधवार रात केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जारी एक अधिसूचना में घोषणा की गई कि केंद्र सरकार ने सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के तहत इन क्षेत्रों को 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि नगालैंड में कानून और व्यवस्था की स्थिति की एक और समीक्षा की गई है।  बुधवार रात जारी अधिसूचना में कहा गया है कि जिलों और पुलिस थाना क्षेत्रों को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के तहत 1 अक्टूबर, 2024 से छह महीने की अवधि के लिए फिर से 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया गया है, जब तक कि इसे पहले वापस नहीं लिया जाता। 
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नगालैंड के इन जिलों में अफस्पा लागू
नगालैंड के जिन जिलों में अफस्पा को फिर से लागू किया गया है, उसमें दीमापुर, निउलैंड, चुमौकेदिमा, मोन, किफिर, नोकलाक, फेक और पेरेन शामिल हैं। वहीं कोहिमा जिले के खुजामा, कोहिमा उत्तर, कोहिमा दक्षिण, जुबजा और केज़ोचा पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र; मोकोकचुंग जिले के मंगकोलेम्बा, मोकोकचुंग-I, लोंगथो, तुली, लोंगचेम और अनाकी 'सी' पुलिस स्टेशन; और लोंगलेंग जिले के यांगलोक पुलिस स्टेशन को भी अफस्पा के तहत 'अशांत' घोषित किया गया है। इसके अलावा, वोखा जिले के भंडारी, चंपांग और रलान पुलिस स्टेशन; और नागालैंड के जुन्हेबोटो जिले के घाटशी, पुघोबोटो, साटाखा, सुरुहुतो, जुन्हेबोटो और अघुनाटो पुलिस स्टेशन भी अफस्पा के तहत 'अशांत' घोषित किए गए हैं।
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अरुणाचल प्रदेश के इन जिलों में लागू रहेंगे नियम
एक अलग अधिसूचना में, गृह मंत्रालय ने कहा कि अफस्पा के तहत, केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों और असम की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के नामसाई जिले के नामसाई, महादेवपुर और चौखाम पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को 1 अप्रैल, 2024 से 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया है। इसमें कहा गया है कि अरुणाचल प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति की आगे की समीक्षा की गई है। 


केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहले कहा था कि पूर्वोत्तर राज्यों के 70 प्रतिशत क्षेत्रों में अफस्पा हटा दिया गया है, भले ही यह जम्मू और कश्मीर में लागू है। उन्होंने यह भी कहा था कि केंद्र सरकार जम्मू और कश्मीर में अफस्पा को हटाने पर विचार करेगी। अफस्पा सुरक्षा बलों को बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने और बिना वारंट के परिसर में प्रवेश करने या तलाशी लेने के साथ-साथ कुछ अन्य कार्रवाइयों का अधिकार देता है।

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