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न्यूज चैनलों की सामग्री के नियमन के लिए पर्याप्त कानून मौजूद : केंद्र

Sat, 07 Nov 2020 03:13 AM IST
Jeet Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Jeet Kumar Updated Sat, 07 Nov 2020 03:13 AM IST
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Adequate laws exist to regulate the content of news channels, says central government
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : Pixabay

केंद्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रसारित होने वाली सामग्री पर नियमन के लिए मौजूदा कानूनी ढांचे में कोई कमी नहीं है। इसके लिए पर्याप्त मैकेनिज्म मौजूद है।

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अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में हाल की मीडिया रिपोर्टिंग को लेकर केंद्र सरकार ने कोर्ट को उस जनहित याचिका पर यह जवाब दिया है, जिसमें हाई प्रोफाइल केस में मीडिया कवरेज पर अंकुश लगाने की मांग की गई है।
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केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने पीठ से कहा कि टीवी सहित चैनल सहित पूरे मीडिया के लिए स्वनियमन तंत्र सहित पर्याप्त नियम मौजूद हैं।

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