फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   actor rajinikanth moves madras hc against tax demand of more than 6 lac for his marriage hall

टैक्स माफी की मांग लेकर मद्रास हाईकोर्ट पहुंचे थे रजनीकांत, जज ने जुर्माना लगाने की चेतावनी दी

Wed, 14 Oct 2020 01:36 PM IST
Tanuja Yadav न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई Published by: Tanuja Yadav Updated Wed, 14 Oct 2020 01:36 PM IST
विज्ञापन
actor rajinikanth moves madras hc against tax demand of more than 6 lac for his marriage hall
रजनीकांत ने मद्रास हाईकोर्ट में दायर की याचिका - फोटो : ANI

दिग्गज फिल्म अभिनेता और सुपरस्टार रजनीकांत टैक्स माफी के लिए मद्रास हाईकोर्ट पहुंचे लेकिन जज ने ही उन पर जुर्माना लगाने की बात कह डाली। रजनीकांत ने ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन की ओर से उनके श्री राघवेंद्र कल्याण मंडपम के लिए संपत्ति कर के तौर पर साढ़े छह लाख रुपये की कर मांग को लेकर याचिका दायर की थी।

विज्ञापन



इस पर कोर्ट ने रजनीकांत को चेतावनी देते हुए कहा कि कर की मांग के खिलाफ कोर्ट आने के लिए उन पर लागत लगाई जा सकती है। रजनीकांत के वकील ने अपना केस वापस लेने के लिए कोर्ट से थोड़ा समय मांगा है। दरअसल, अभिनेता का कहना था कि उन्होंने 24 मार्च से मैरिज हॉल का इस्तेमाल नहीं किया तो टैक्स किस आधार पर लिया जा रहा है।
विज्ञापन

रजनीकांत ने याचिका में कहा कि हॉल लॉकडाउन से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है तो इस वजह से राजस्व भी नहीं बना है। अगर राजस्व ही नहीं बना तो टैक्स कैसे बन रहा है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि निगम ने छमाही आधार पर संपत्ति कर नोटिस भेजा था।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed