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पाक उच्चायुक्त बोले- कुलभूषण जाधव की सजा पर फिर सोचेगा पाकिस्तान
amarujala.com- presented by: अरविंद कुमार
Updated Wed, 21 Jun 2017 01:28 PM IST
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पाक हाइकमीश्नर बोले कुलभूषण जाधव की सजा पर फिर फिर सोचेगा पाकिस्तान
- फोटो : hindu
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पाक उच्चायुक्त अब्दुल बासित का भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की फांसी को लेकर बड़ा बयान आया है। बासित ने कहा है कि जाधव की सजा पर पुनर्विचार करने के आसार है। वहीं, अंग्रेजी अखबार द हिंदू से बातचीत में अब्दुल बासित ने कहा कि जब तक अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में मामले होने के चलते उन्हें फांसी नहीं दी जा सकती चाहे कोर्ट के फैसले में दो से तीन साल ही क्यों न लग जाए लेकिन उसे किसी भी रूप से फांसी नहीं दी जाएगी।
वहीं, अंग्रेजी अखबार द हिंदू से बातचीत में अब्दुल बासित ने कहा कि जब तक अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में मामले होने के चलते उन्हें फांसी नहीं दी जा सकती चाहे कोर्ट के फैसले में दो से तीन साल ही क्यों लग जाए लेकिन उसे किसी भी रूप से फांसी नहीं दी जाएगी। वहीं, बासित ने अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के फैसले के आने की उम्मीद की है।
पाक ने कहा जाधव के पास है सजा से बचने के मौके
बासित ने आगे कहा कि जाधव के पास इस फांसी से बचने के लिए कई मौके हैं। बासित कहते हैं कि अगर 'कोर्ट ऑफ अपील' जाधव की अपील ठुकरा देता है तो उनके पास मौका है कि वह आर्मी चीफ से माफी की गुहार लगा सकते हैं और उसके राष्ट्रपति को दया याचिका दे सकते हैं।
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वहीं, अलग मुद्दों पर बात करते हुए बासित ने कहा कि पाक सरकार अपनी तरफ से 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और लश्कर चीफ हाफिज सईद को गिरफ्तार करने की पूरी कोशिश कर रही है और साथ ही उसके सभी संगठन पर पाक सरकार की पैनी नजर है।
दरअसल, पाकिस्तान ने 46 वर्षीय पूर्व नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव को मार्च, 2016 में गिरफ्तार किया था। जिसके बाद पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने जाधव को जासूसी और विध्वंसक गतिविधियों के आरोपों में मौत की सजा सुनाई थी। सजा के खिलाफ भारत ने 8 मई को आईसीजे से गुहार लगाई थी। जिसके बाद अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ने फांसी पर रोक लगा दी थी। कोर्ट के इस फैसले के बाद पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा था, लेकिन चर्चा ये भी हुई थी कि वो जाधव को फांसी दे सकता है. फिलहाल ये मामला अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में लंबित है।
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वहीं, अंग्रेजी अखबार द हिंदू से बातचीत में अब्दुल बासित ने कहा कि जब तक अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में मामले होने के चलते उन्हें फांसी नहीं दी जा सकती चाहे कोर्ट के फैसले में दो से तीन साल ही क्यों लग जाए लेकिन उसे किसी भी रूप से फांसी नहीं दी जाएगी। वहीं, बासित ने अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के फैसले के आने की उम्मीद की है।
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पाक ने कहा जाधव के पास है सजा से बचने के मौके
बासित ने आगे कहा कि जाधव के पास इस फांसी से बचने के लिए कई मौके हैं। बासित कहते हैं कि अगर 'कोर्ट ऑफ अपील' जाधव की अपील ठुकरा देता है तो उनके पास मौका है कि वह आर्मी चीफ से माफी की गुहार लगा सकते हैं और उसके राष्ट्रपति को दया याचिका दे सकते हैं।
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वहीं, अलग मुद्दों पर बात करते हुए बासित ने कहा कि पाक सरकार अपनी तरफ से 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और लश्कर चीफ हाफिज सईद को गिरफ्तार करने की पूरी कोशिश कर रही है और साथ ही उसके सभी संगठन पर पाक सरकार की पैनी नजर है।
दरअसल, पाकिस्तान ने 46 वर्षीय पूर्व नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव को मार्च, 2016 में गिरफ्तार किया था। जिसके बाद पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने जाधव को जासूसी और विध्वंसक गतिविधियों के आरोपों में मौत की सजा सुनाई थी। सजा के खिलाफ भारत ने 8 मई को आईसीजे से गुहार लगाई थी। जिसके बाद अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ने फांसी पर रोक लगा दी थी। कोर्ट के इस फैसले के बाद पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा था, लेकिन चर्चा ये भी हुई थी कि वो जाधव को फांसी दे सकता है. फिलहाल ये मामला अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में लंबित है।