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कोयला घोटाला : अदालत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे को दोषी ठहराया

Tue, 06 Oct 2020 11:10 AM IST
Tanuja Yadav न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Tanuja Yadav Updated Tue, 06 Oct 2020 11:10 AM IST
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a court of delhi found guilty former union minister dilip ray in Coal case
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : Social Media
दिल्ली की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को पूर्व केंद्राय मंत्री दिलीप रे को साल 1999 में झारखंड में एक कोयला ब्लॉक आवंटन में अनियमितताओं से संबंधित कोयला घोटाले मामले में दोषी ठहराया। विशेष न्यायाधीश भारत पारसकर ने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में राज्य मंत्री (कोयला) रहे रे को आपराधिक साजिश और अन्य अपराधों को लेकर दोषी ठहराया।
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अदालत ने कोयला मंत्रालय के तत्कालीन दो वरिष्ठ अधिकारी, प्रदीप कुमार बनर्जी और नित्या नंद गौतम, कैस्ट्रोन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (सीटीएल), इसके निदेशक महेंद्र कुमार अग्रवाल और कैस्ट्रॉन माइनिंग लिमिटेड (सीएमएल) को भी दोषी ठहराया।
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अदालत सजा के संबंध में 14 अक्टूबर को दलीलें सुनेगी। यह मामला 1999 में झारखंड के गिरीडीह में ‘ब्रह्मडीह कोयला ब्लॉक’ के आवंटन से जुड़ा है।
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