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महाराष्ट्र: भारत में अवैध रूप से रह रही थी बांग्लादेशी महिला, अदालत ने दी 2.5 साल की कैद की सजा

Thu, 27 Jan 2022 01:42 PM IST
संजीव कुमार झा पीटीआई,मुंबई
पीटीआई,मुंबई Published by: संजीव कुमार झा Updated Thu, 27 Jan 2022 01:42 PM IST
सार

महाराष्ट्र के ठाणे की एक अदालत ने बांग्लादेश की एक 25 वर्षीय महिला को भारत में अवैध रूप से रहने के लिए दो साल और पांच महीने जेल की सजा सुनाई है।

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A court in Maharashtra Thane has sentenced a woman from Bangladesh to two years and five months in prison for illegal stay in the country
सांकेतिक फोटो

विस्तार

महाराष्ट्र के ठाणे की एक अदालत ने बांग्लादेश की एक 25 वर्षीय महिला को भारत में अवैध रूप से रहने के लिए दो साल और पांच महीने जेल की सजा सुनाई है। जिला और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एएस पंधारीकर ने बांग्लादेश के नोदल जिले के निवासी रिमी मोहम्मद रमजान सिद्दर को भारतीय पासपोर्ट अधिनियम और विदेशी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराया। 

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महिला को दो साल पांच महीने की सजा
महिला को दो साल पांच महीने की सजा और 14,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। 21 जनवरी 2022 को पारित आदेश की प्रति गुरुवार को उपलब्ध करा दी गई हैं। अतिरिक्त लोक अभियोजक ने अदालत को सूचित किया कि मई 2019 में, जिला पुलिस के अवैध तस्करी प्रकोष्ठ के अधिकारियों ने काशीमीरा स्लम इलाके में तलाशी ली थी और वहां अवैध रूप से रह रही तीन बांग्लादेशी महिलाओं को गिरफ्तार किया था।

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