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आईएनएक्स मीडिया मामला : अदालत ने स्विट्जरलैंड से मिले दस्तावेज की सीबीआई जांच की दी अनुमति
Tue, 09 Feb 2021 12:11 AM IST
Kuldeep Singh
पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली
Published by: Kuldeep Singh
Updated Tue, 09 Feb 2021 12:11 AM IST
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पी चिदंबरम
- फोटो : Facebook
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दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम से जुड़े आईएनएक्स मीडिया के कथित भ्रष्टाचार मामले में अनुरोध पत्र की तामील पर स्विट्जरलैंड से मिले कुछ दस्तावेजों की जांच करने की सीबीआई को अनुमति दे दी।
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विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने एजेंसी को गोपनीय प्रारूप में संग्रहित डाटा को कागजात में शामिल करने की भी अनुमति दे दी ताकि मामले की रोजाना की जांच में उसका इस्तेमाल किया जा सके।
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अदालत ने कहा, हालांकि सभी जरूरी ऐहतियात बरतते हुए डाटा की प्रति तैयार की जाएगी और कानून के तहत साक्ष्य के लिए इसे तैयार करते समय यह सुनिश्चित करना होगा कि इसमें किसी तरह की छेड़छाड़ ना हो।
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सीबीआई ने अदालत को बताया कि मामले की जांच के दौरान एजेंसी के आग्रह पर अदालत द्वारा 13 जुलाई 2018 को स्विट्जरलैंड के सक्षम प्राधिकार के लिए जारी अनुरोध पत्र में स्विट्जरलैंड से मामले की जांच में कानूनी सहयोग के लिए कहा गया था।
सीबीआई ने अगस्त 2019 में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को गिरफ्तार किया था। इसके बाद एजेंसी ने चिदंबरम और 13 अन्य के खिलाफ एक आरोपपत्र दाखिल किया था।
सीबीआई ने चिदंबरम के वित्त मंत्री के कार्यकाल के दौरान 2007 में 305 करोड़ रुपये का कोष मिलने के संबंध में आईएनएक्स मीडिया समूह को विदेश निवेश संवर्द्धन बोर्ड की मंजूरी में कथित अनियमितता के लिए 15 मई 2017 को एक मामला दर्ज किया था।