फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   50 percent of disability limit for judicial officer: Supreme Court

न्यायिक अधिकारी के लिए विकलांगता की सीमा 50 फीसदी : सुप्रीम कोर्ट

Wed, 23 Jan 2019 03:30 AM IST
गौरव द्विवेदी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: गौरव द्विवेदी Updated Wed, 23 Jan 2019 03:30 AM IST
विज्ञापन
50 percent of disability limit for judicial officer: Supreme Court
divyang - फोटो : अमर उजाला

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि न्यायिक अधिकारी पद के लिए सुनाई और देखने में अयोग्यता की वैध सीमा 50 प्रतिशत है। इसके साथ ही जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस केएम जोसेफ की पीठ ने वकील वी सुरेंद्र मोहन की याचिका को खारिज कर दिया, जिन्होंने 70 फीसदी की अयोग्यता के साथ आंशिक रूप से अंधे वर्ग में सिविल जज (जूनियर डिविजन) के लिए आवेदन किया था। 

विज्ञापन


पीठ ने कहा कि न्यायिक अधिकारी के पास मामलों को सुनने और फैसला लिखने के लिए सुनने, देखने और बोलने की क्षमता की उचित सीमा होनी चाहिए। लिहाजा सुनने और देखने में अक्षमता की 50 फीसदी सीमा उचित और तार्किक है। मद्रास हाईकोर्ट ने अपीलकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज करने में कोई त्रुटि नहीं की।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed