{"_id":"5a3b5c404f1c1b74698c3099","slug":"2g-court-verdict-arun-jaitely-said-judgement-is-not-a-certificate","type":"story","status":"publish","title_hn":"2जी: पूर्व अटॉर्नी जनरल रोहतगी बोले- झूठे आरोप लगाना सुब्रमण्यम स्वामी की पुरानी आदत","category":{"title":"India News","title_hn":"भारत","slug":"india-news"}}
2जी: पूर्व अटॉर्नी जनरल रोहतगी बोले- झूठे आरोप लगाना सुब्रमण्यम स्वामी की पुरानी आदत
टीम डिजिटल/अमर उजाला
Updated Thu, 21 Dec 2017 06:01 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
2जी पर सीबीआई कोर्ट के फैसले के बाद संसद से लेकर सड़क तक जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस जहां इस फैसले के बाद खुश दिखाई दे रही है, वहीं सरकार ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए पलटवार किए।
विज्ञापन
वहीं पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी के 2जी पर सीबीआई कोर्ट के फैसले को समर्थन देने पर भाजपा के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामीने कहा 'मैंने पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अटॉरनी जनरल के पद पर उनकी नियुक्ति का विरोध किया था क्योंकि वह आरोपी कंपनियों के लिए पेश हो चुके थे।'
विज्ञापन
स्वामी के इस आरोप पर रोहतगी ने पलटवार करते हुए कहा कि 'झुठे और निराधार आरोप लगाना सुब्रमण्यम स्वामी की पुरानी आदत है। मैं 2012 में इन आरोपी कंपनियों से जुड़े लोगों के लिए पेश हुआ था, लेकिन जब में अटॉर्नी जनरल बना तो उसके बाद से मेरा इस केस से कोई लेना-देना नहीं। इस तरह के निजी आरोप लगाना अर्थहीन है।'
विज्ञापन
Subramanian Swamy is in the habit of making wild and false allegations. I had appeared for some of these people at the time of grant of bail in SC, in 2012. After, I became AG, I had nothing to do with the case. To make personal allegations is meaningless: Former AG Mukul Rohatgi pic.twitter.com/WXftap6tRC
— ANI (@ANI) December 21, 2017
कोर्ट के फैसले को भाजपा के स्वामी ने एक बुरा फैसला करार दिया है।उन्होंने कहा कि 'फैसले के खिलाफ ऊपरी कोर्ट में अपील की जानी चाहिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ इस लड़ाई में सही वकील नहीं चुने गए। यही नहीं केस को गंभीरता से नहीं लड़ा गया।'
बता दें कि स्वामी ने ही केस में जनहित याचिका दायर की थी जिसकी जांच सीबीआई को सौंपी गई।
वहीं इससे पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली ने फैसले पर सरकार का पक्ष रखा है। उन्होंने कहा कि 2जी आबंटन में गड़बड़ी हुई है, कोर्ट के फैसले को सर्टिफिकेट न समझें। कोर्ट ने भी नीलामी की प्रक्रिया को गलत माना है।
पढ़ें: जिस घोटाले की वजह से सरकार गई वो हुआ ही नहीं, माफी मांगें विनोद राय: कांग्रेस
उन्होंने कहा कि बिना नीलामी के स्पेक्ट्रम के लाइसेंस दिए गए। हमने नीलामी की तो ज्यादा पैसे मिले। 2008 में 2001 की दर से लाइसेंस दिए गए। आपको बता दें कि 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले में पटियाला हाउस कोर्ट ने मुख्य आरोपी पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा और DMK सांसद कनिमोझी को राहत दी है।
पढ़ें: 10 साल पुराने 2G घोटाले में कब क्या हुआ, जानिए बड़ी बातें
अदालत ने इस मामले से जुड़े सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। अदालत ने माना कि इस मामले को साबित करने के लिए जांच एजेंसी के पास पर्याप्त सुबूत नहीं हैं। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि इस फैसले पर पीएम मोदी को सदन में सफाई देनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की सरकार पर 2जी को लेकर बहुत बार हमला किया गया।
राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जिस घोटाले की वजह से यूपीए 2 की सरकार चली गई वह घोटाला हुआ ही नहीं।
अदालत के फैसले पर पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन पर हमारा 'जीरो लॉस' का दावा सिद्ध हो गया है, जिन लोगों ने उन पर आरोप लगाए उन्हें माफी मांगनी चाहिए।सिब्बल ने कहा, 'आज मेरी बात सिद्ध हो गई, कोई घोटाला नहीं, कोई घाटा नहीं।