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1993 मुंबई ब्लास्ट केस की सुनवाई टली, अबु सलेम समेत 6 दोषियों की सजा का ऐलान कल

Mon, 19 Jun 2017 01:33 PM IST
amarujala.com- presented by: मनीष कुमार
amarujala.com- presented by: मनीष कुमार Updated Mon, 19 Jun 2017 01:33 PM IST
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1993 mumbai bomb blast case, tada court will punishment to abu salem and other verdicts

1993 मुंबई ब्लास्ट केस की सुनवाई कर रहा टाडा कोर्ट कल यानि मंगलवार को दोषियों की सजा का ऐलान करेगा। ऐसा माना जा रहा है कि दोषियों को राहत मिलने के आसार नहीं दिख रहे हैं। टाडा कोर्ट ने दोषी फिरोज खान की याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि ये मामला गंभीर है और इसे टाला नहीं जा सकता है।

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न्यूज एएनआई की खबर के मुताबिक फिरोज के वकील अब्दुल वाहेब खान ने कोर्ट में याचिका डालते हुए थोड़ा और समय मांगा था, पर कोर्ट ने इसकी इजाजत नहीं दी है। हालांकि, इससे पहले कोर्ट ने तीन गवाहों से पूछताछ की वकील अब्दुल को इजाजत दे दी। 
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इससे पहले कोर्ट ने शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए अबु सलेम समेत 7 के खिलाफ फैसला सुनाया। कोर्ट ने अबु सलेम और 5 आरोपियों को दोषी माना, जबकि मामले में सातवें आरोपी अब्दुल कय्यूम को पर्सनल बॉन्ड पर बरी कर दिया। मामले की सुनवाई में कोर्ट ने हत्या और साजिश के आरोप में अबु सलेम, मुस्तफा डोसा, उसके भाई मोहम्मद डोसा, फिरोज अब्दुल राशिद और मर्चेंट ताहिर, करीमुल्लाह शेख को दोषी करार दिया।
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कोर्ट ने अबु सलेम को इस मौत के मंजर की साजिश रचने का दोषी पाया , जिसमें हथियार और विस्फोटक मुंबई में लाना शामिल हैं। बता दें कि 7 आरोपियों को मुंबई सीरियल ब्लास्ट मामले में धमाकों की साजिश करने का मुख्य आरोपी माना गया था।

सुनवाई के दौरान जज ने ये भी कहा था कि सरकारी पक्ष ने अपने आरोप साबित कर दिए हैं। कोर्ट के फैसला के बाद सरकारी वकील डीएन साल्वी ने केस से जुड़ी कई जानकारियां दी। उन्होंने बताया था कि विस्फोट का सारा सामान अबु सलेम की देख-रेख में आया था। उनके मुताबिक हथियारों और विस्फोटों का जखीरा अबु सलेम गुजरात के भरूच के रास्ते लेकर आया था।

12 मार्च 1993 को दहल गई थी मुंबई

1993 mumbai bomb blast case, tada court will punishment to abu salem and other verdicts

इन सभी के निशाने पर देश के बडे़ नेतोओं समेत बड़े पुलिसकर्मी और हिंदू लोग थे। उन्होंने बताया कि दोषियों ने अपनी पहचान को छुपाए रखने के लिए दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ भी की थी। दरअसल, 2012 में शुरू हुई सुनवाई में इन 7 आरोपियों पर 64 मुकदमा चलाए गए थे, जबकि 48 में बचाव पक्ष भी अदालत में पेश हुए। दरअसल, 12 मार्च 1993 मुंबई में अलग जगहों पर 12 बम दागे गए थे, जिसमें करीब 257 लोगों की मौत हुई थी और 713 अन्य लोग घायल हुए। इसके अलावा हमले में 27 करोड़ रुपये की संपत्ति बर्बाद हुयी था। बम ब्लास्ट के आरोपी अबू सलेम और मुस्तफा डोसा पुलिस वैन से विशेष टाडा अदालत पहुंच चुका है।

इसके अलावा इस केस से संबंधित 1,50,000 दस्तावेज मौजूद हैं जिसमें पहले के मुकदमे का फैसला भी शामिल है। न्यायाधीश जी ए सानाप ने 2012 में मुकदमा चलाया था उनके बयानों की रिकॉर्डिंग के दौरान सात आरोपियों में से हरेक से 14998 सवाल पूछे थे। इस हमले में अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम, मुस्तफा डोसा, करीमुल्लाह खान, फिरोज अब्दुल, रिया सिद्दकी, ताहिर मर्चैन्ट और अब्दुल क्यूम धमाकों की साजिश रचने के मुख्य अभियुक्त हैं।

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