फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   1993 mumbai blast case: abu salem moves to EU human rights court and filled petition

मुंबई ब्लास्ट केस: पुर्तगाल लौटना चाहता है अबु सलेम, यूरोप कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

Mon, 19 Jun 2017 08:14 AM IST
amarujala.com- presented by: मनीष कुमार
amarujala.com- presented by: मनीष कुमार Updated Mon, 19 Jun 2017 08:14 AM IST
विज्ञापन
1993 mumbai blast case: abu salem moves to EU human rights court and filled petition

12 मार्च 1993 को 12 बम धमाकों से मुंबई को दहला देने वाले अबु सलेम ने यूरोप कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स का दरवाजा खटखटाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसका मानना है कि मुंबई कोर्ट की ओर से किया गया ट्रायल गैरकानूनी है। अबु सलेम ने अपनी याचिका में पुर्तगाल लौटने की इच्छा जताई है।

विज्ञापन


बता दें कि शुक्रवार को कोर्ट ने अबु सलेम समेत 6 आरोपियों को दोषी करार दिया है और सोमवार को दोषियों को सजा सुनाई जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या अबु सलेम को फांसी की सजा सुनाई जाएगी। बता दें कि अबू सलेम का 2005 में पुर्तगाल से प्रत्यर्पण हुआ था। 
विज्ञापन


इस केस में अबू सलेम को दोषी करार तो दे दिया गया है लेकिन उसे फांसी की सजा नहीं हो सकती क्योंकि पुर्तगाल से प्रत्यर्पण इसी शर्त पर हुआ था कि सलेम को मौत की सजा नहीं दी जाएगी। बताया जा रहा है कि उसे करीब 25 साल की जेल जरूर हो सकती है। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed