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मुंबई ब्लास्ट: सलेम समेत सात दोषियों को 7 सितंबर को सजा सुनाएगी टाडा कोर्ट
amarujala.com- Presented by: अजय कुमार सिंह
Updated Tue, 22 Aug 2017 04:28 PM IST
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abu salem
- फोटो : self
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1993 मुंबई ब्लास्ट केस की सुनवाई कर रहा टाडा कोर्ट 7 सितंबर को सजा का ऐलान करेगा । इस केस में अबु सलेम सहित सभी 7 आरोपियों को सजा सुनाया जाएगा।
ऐसा माना जा रहा है कि दोषियों को राहत मिलने के आसार नहीं दिख रहे हैं। टाडा कोर्ट ने दोषी फिरोज खान की याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि ये मामला गंभीर है और इसे टाला नहीं जा सकता है।
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इससे पहले कोर्ट ने अबु सलेम और 5 आरोपियों को दोषी माना, जबकि मामले में सातवें आरोपी अब्दुल कय्यूम को पर्सनल बॉन्ड पर बरी कर दिया। मामले की सुनवाई में कोर्ट ने हत्या और साजिश के आरोप में अबु सलेम, मुस्तफा डोसा, उसके भाई मोहम्मद डोसा, फिरोज अब्दुल राशिद और मर्चेंट ताहिर, करीमुल्लाह शेख को दोषी करार दिया।
कोर्ट ने अबु सलेम को इस मौत के मंजर की साजिश रचने का दोषी पाया , जिसमें हथियार और विस्फोटक मुंबई में लाना शामिल हैं। बता दें कि 7 आरोपियों को मुंबई सीरियल ब्लास्ट मामले में धमाकों की साजिश करने का मुख्य आरोपी माना गया था।
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सुनवाई के दौरान जज ने ये भी कहा था कि सरकारी पक्ष ने अपने आरोप साबित कर दिए हैं। कोर्ट के फैसला के बाद सरकारी वकील डीएन साल्वी ने केस से जुड़ी कई जानकारियां दी। उन्होंने बताया था कि विस्फोट का सारा सामान अबु सलेम की देख-रेख में आया था। उनके मुताबिक हथियारों और विस्फोटों का जखीरा अबु सलेम गुजरात के भरूच के रास्ते लेकर आया था।
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1993 Mumbai blast case: Special TADA court to pronounce quantum of sentence to all convicts including Abu Salem on 7th September pic.twitter.com/pHImoDHE9X
— ANI (@ANI) August 22, 2017
ऐसा माना जा रहा है कि दोषियों को राहत मिलने के आसार नहीं दिख रहे हैं। टाडा कोर्ट ने दोषी फिरोज खान की याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि ये मामला गंभीर है और इसे टाला नहीं जा सकता है।
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इससे पहले कोर्ट ने अबु सलेम और 5 आरोपियों को दोषी माना, जबकि मामले में सातवें आरोपी अब्दुल कय्यूम को पर्सनल बॉन्ड पर बरी कर दिया। मामले की सुनवाई में कोर्ट ने हत्या और साजिश के आरोप में अबु सलेम, मुस्तफा डोसा, उसके भाई मोहम्मद डोसा, फिरोज अब्दुल राशिद और मर्चेंट ताहिर, करीमुल्लाह शेख को दोषी करार दिया।
कोर्ट ने अबु सलेम को इस मौत के मंजर की साजिश रचने का दोषी पाया , जिसमें हथियार और विस्फोटक मुंबई में लाना शामिल हैं। बता दें कि 7 आरोपियों को मुंबई सीरियल ब्लास्ट मामले में धमाकों की साजिश करने का मुख्य आरोपी माना गया था।
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सुनवाई के दौरान जज ने ये भी कहा था कि सरकारी पक्ष ने अपने आरोप साबित कर दिए हैं। कोर्ट के फैसला के बाद सरकारी वकील डीएन साल्वी ने केस से जुड़ी कई जानकारियां दी। उन्होंने बताया था कि विस्फोट का सारा सामान अबु सलेम की देख-रेख में आया था। उनके मुताबिक हथियारों और विस्फोटों का जखीरा अबु सलेम गुजरात के भरूच के रास्ते लेकर आया था।