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संपत्ति का ब्योरा न देने वाले IPS अधिकारियों का नहीं होगा प्रमोशन, गृह मंत्रालय का आदेश्ा

Thu, 11 May 2017 11:18 PM IST
amarujala.com-Presented by- संदीप भट्ट
amarujala.com-Presented by- संदीप भट्ट Updated Thu, 11 May 2017 11:18 PM IST
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15 percent of the ips officials have not given the details of the property

अचल संपत्ति का ब्योरा नहीं देने वाले आईपीएस अधिकारियों की पदोन्नति नहीं होगी। इसके साथ ही अधिकारियों को अन्य सेवा लाभ से भी वंचित होना पड़ेगा। गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों से कहा है कि संपत्ति का ब्योरा देने में नाकाम रहने वाले प्रत्येक आईपीएस अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगें। मौजूदा अधिकारियों में 15 फीसदी ने संपत्ति का ब्योरा नहीं दिया है।

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गृह मंत्रालय ने 2016 में संपत्ति का रिटर्न नहीं भरने वाले आईपीएस अधिकारियों से राज्यों के मुख्य सचिवों, पुलिस महानिदेशकों और केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुखों से स्पष्टीकरण मांगने को कहा है। वर्ष 2016 के लिए अचल संपत्ति का ऑनलाइन रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जनवरी, 2017 थी।
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सरकार ने आईपीएस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह अचल संपत्ति का रिटर्न तुरंत भरें। ऐसा नहीं करने पर सतर्कता विभाग की हरी झंडी नहीं मिलेगी और उनका प्रमोशन भी रोक दिया जाएगा। गृह मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक मौजूदा 3894 आईपीएस में से करीब 15 फीसदी अधिकारियों ने संपत्ति का ब्योरा नहीं दिया है। देश में आईपीएस अधिकारियों के कुल स्वीकृत पद 4802 हैं। 

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