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जीएसटी में 1200 करोड़ का फर्जीवाड़ा, कर चोरी गिरोह का भंडाफोड़, एक गिरफ्तार
Tue, 04 Feb 2020 01:04 AM IST
गौरव पाण्डेय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: गौरव पाण्डेय
Updated Tue, 04 Feb 2020 01:04 AM IST
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केंद्रीय कर विभाग की एंटी-एविजन शाखा ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर बड़े कर चोरी गिरोह का भंडाफोड़ किया है। यह गिरोह किसी माल की आपूर्ति के बिना ही नरली चालान (इनवॉयस) जारी कर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठा रहा था। इसके पास से 1200 करोड़ रुपये के फर्जी इनवॉयस मिले हैं।
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केंद्रीय कर विभाग के अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान दया शंकर कुशवाहा के रूप में हुई है। इसने दो पैन कार्ड बनवा रखे हैं, जिससे जुड़ी 14 फर्म हैं। आरोप है कि इसने 49 छद्म कंपनियों के नेटवर्क का इस्तेमाल कर 1200 करोड़ रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट जारी किया। अब तक इनसे जुड़े 60 बैंक खातों का पता लगाया जा चुका है।
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जीएसटी में जारी की फर्जी इनवॉयस तो लगेगा जुर्माना
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली में फर्जी टैक्स इनवॉयस के जरिये कर चोरी के दिन अब लदने ही वाले हैं। जीएसटी कानून में अब फर्जी इनवॉयस के जरिये इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) लेने वालों पर जुर्माना लगाने का प्रावधान किया जा रहा है। इसके तहत जुर्माने की राशि उतनी ही होगी, जितने की फर्जी इनवॉयस जारी की गई है। यह बदलाव एक अप्रैल, 2020 से लागू हो जाएगा।
वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हाल के दिनों में फर्जी टैक्स इनवॉयस के जरिये इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की घटनाओं में भारी बढ़ोतरी देखी गई। जब इन मामलों की विस्तार से छानबीन की गई तो पता चला कि फर्जी इनवॉयस जारी करने वाले आपूर्तिकर्ता भी जीएसटी नेटवर्क में पंजीकृत कारोबारी हैं लेकिन उनका न तो कोई कारोबार चल रहा है और न ही उनकी फर्म वित्तीय लेनदेन कर रही है। वह कोई वस्तु या सेवा की आपूर्ति या खरीद नहीं कर रहे हैं, बस उन्होंने जीएसटी में पंजीकरण करवा रखा है ताकि इस तरह के फर्जी बिल जारी या खरीदारी करने का गोरखधंधा कर सके।
वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हाल के दिनों में फर्जी टैक्स इनवॉयस के जरिये इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की घटनाओं में भारी बढ़ोतरी देखी गई। जब इन मामलों की विस्तार से छानबीन की गई तो पता चला कि फर्जी इनवॉयस जारी करने वाले आपूर्तिकर्ता भी जीएसटी नेटवर्क में पंजीकृत कारोबारी हैं लेकिन उनका न तो कोई कारोबार चल रहा है और न ही उनकी फर्म वित्तीय लेनदेन कर रही है। वह कोई वस्तु या सेवा की आपूर्ति या खरीद नहीं कर रहे हैं, बस उन्होंने जीएसटी में पंजीकरण करवा रखा है ताकि इस तरह के फर्जी बिल जारी या खरीदारी करने का गोरखधंधा कर सके।