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पूर्व सरपंच पर पंचायत फंड में 346848 रुपये के गबन का आरोप, मुकदमा दर्ज

Amarujala Local Bureau अमर उजाला लोकल ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2020 02:56 PM IST
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पूर्व सरपंच पर पंचायत फंड में 346848 रुपये के गबन का आरोप, मुकदमा दर्ज
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अमर उजाला ब्यूरो सोनीपत। गांव उल्देपुर की पूर्व सरपंच पर पंचायत फंड में 346848 रुपये के गबन का आरोप लगा है। बीडीपीओ के बयान पर सदर थाना पुलिस ने गबन व धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
बीडीपीओ मनीष मलिक ने सदर थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि गांव उल्देपुर की पूर्व सरपंच संतरा देवी पर पंचायत फंड को 346848 रुपये का नुकसान पहुंचाया गया था। पूर्व सरपंच के खिलाफ सीएम विंडो पर शिकायत मिली थी। जिसकी जांच पंचायती राज के एसडीओ ने की थी। उनकी जांच में सामने आया कि पूर्व सरपंच ने पंचायत फंड को हानि पहुंचाई है। जिस पर 1 जनवरी व 7 जनवरी को पूर्व सरपंच को पंचायती राज एक्ट के तहत नोटिस देकर राशि पंचायत खाते में जमा कराने का निर्देश दिया गया था। उसके बावजूद राशि जमा नहीं कराई गई। बाद में 14 फरवरी को भू-राजस्व घोषित कराकर रिकवरी को लिखा गया। इसे लेकर 10 सितंबर को तहसीलदार ने सीएम विंडो पर लिखी एटीआर में बताया कि रिकवरी के लिए पटवारी से रिकार्ड लिया गया तो पता लगा कि संतरा के नाम कोई जमीन नहीं हैं। जिससे भू-राजस्व से रिकवरी नहीं हो सकती। उसके खातों के बारे में जानकारी कार्यालय में नहीं है। जिस पर संतरा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए पुलिस को पत्र भेजा गया। पुलिस ने बीडीपीओ के बयान पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। सदर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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