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गांव में अनजान व्यक्ति का प्रवेश ना हो, लगाएं ठीकरी पहरा

Amarujala Local Bureau अमर उजाला लोकल ब्यूरो
Updated Wed, 01 Apr 2020 03:47 PM IST
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thikri pahara in village
करनाल। उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने पंजाब विलेज स्माल टाउन एडं पैट्रोल एक्ट-1918 की धारा 1 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए गांव में नौजवानों द्वारा ठीकरी पहरा लगाये जाने के आदेश पारित किये है ताकि बाहर से आने वाले लोगों पर अंकुश लगाया जा सके। उन्होंने आदेशों में कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस महामारी के कारण आमजन के स्वास्थ्य पर बुरे प्रभाव को देखते हुए पब्लिक हेल्थ एमरजेंसी घोषित किया है, इसके लिए एक से अधिक संख्या में आमजन पर प्रतिबंध लगा है। प्रदेश में 14 अप्रैल तक सम्पूर्ण लॉक डाउन घोषित किया है। जिला के सभी गांवों में दूसरे राज्यों व देशों से वापिस लौटे है, उनको 14 दिन के लिए उनके घरों में ही एकांत रखा जाए तथा महामारी को देखते हुए गांव से बाहर के व्यक्ति को गांव में ना प्रवेश करने दिया जाए। यह आदेश 14 अप्रैल तक प्रभावी रहेंगे।
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