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कोरोना से निपटने के लिए ठीकरी पहरा लगाने के आदेश 

Amarujala Local Bureau अमर उजाला लोकल ब्यूरो
Updated Tue, 31 Mar 2020 05:13 PM IST
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Order for Thikri pahra
जिलाधीश अशोक कुमार शर्मा ने कोरोना वायरस-19 महामारी की रोकथाम के लिये दी पंजाब विलेज एंड समाल टाउन पैट्रोल एक्ट 1918 की धारा 3 (1) के तहत जिले की सभी ग्राम पंचायतों / स्थानीय निकायों को ठीकरी पहरा लगाने के आदेश जारी किये हैं। आदेश 14 अप्रैल तक प्रभावी रहेंगे। आदेशों में कहा कि जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, तहसीलदार, उपतहसीलदार, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, ग्राम पंचायत, स्थानीय निकाय बेहतर समन्वय के साथ इन आदेशों की पालना करवाना सुनिश्चित करें। इसके साथ-साथ सभी थाना प्रबंधक इस मामले में नगर निगम/नगर परिषद, नगर पालिका/ग्राम पंचायतों से संपर्क बनाये रखेंगे। इन आदेशों की अनुपालना न करने पर अधिकारियों के खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। 
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