Sonu Nigam: सिंगर ने खटखटाया कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा, कन्नड़ टिप्पणी विवाद में शिकायत रद्द करने की मांग की
Singer Sonu Kannada Remark Controversy: मशहूर सिंगर सोनू निगम ने कन्नड़ समुदाय पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज शिकायत रद्द कराने की मांग की है।
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सोनू निगम पर बीते दिनों अपने बंगलूरू कॉन्सर्ट के दौरान कथित तौर पर कन्नड़ लोगों के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा। इसे लेकर उनके खिलाफ शिकायत भी दर्ज हुई। अब इस मामले में सिंगर ने कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को रद्द करनी की मांग की है।
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अगली तारीख तक सुनवाई स्थगित
न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सोनू निगम ने अपने खिलाफ दर्ज मामला रद्द कराने की याचिका न्यायमूर्ति शिवशंकर अमरन्नावर की अवकाश पीठ के समक्ष सूचीबद्ध की। फिलहाल इस मामले की सुनवाई अगली तारीख तक स्थगित कर दी गई है। बता दें कि यह मामला 25 अप्रैल बंगलुरू के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में आयोजित सोनू निगम के एक कॉन्सर्ट के दौरान शुरू हुआ।
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क्या था मामला, कैसे शुरू हुआ?
कॉन्सर्ट के दौरान कुछ दर्शकों ने सोनू निगम से कन्नड़ में गाने का अनुरोध किया। रिपोर्ट्स क मुताबिक गायक ने अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। साथ ही लोगों के इस अनुराध पर नाराजगी भी जताई। उन्होंने वहां मौजूद कुछ लोगों पर अशिष्टता का आरोप लगाया। कथित तौर पर सोनू निगम ने इसे पहलगाम आतंकी हमले की घटना से जोड़ा। इसके बाद सोनू निगम की इस टिप्पणी पर लोगों ने शिकायत दर्ज कराई। सोशल मीडिया पर भी उनकी खूब आलोचना हुई।
सोनू निगम ने सार्वजनिक रूप से मांगी माफी
बाद में सोनू निगम ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सफाई पेश की। उन्होंने कन्नड़ लोगों के प्रति अपना सम्मान जाहिर किया और तारीफ की। साथ ही एक अलग पोस्ट शेयर कर माफी भी मांगी।
किसने दर्ज कराई शिकायत?
बता दें कि 2 मई को कर्नाटक रक्षण वेदिके (नारायण गौड़ा गुट) की बंगलूरू सिटी डिस्ट्रिक्ट यूनिट के अध्यक्ष टीए धर्मराज ने टिप्पणी पर शिकायत दर्ज कराई। इस शिकायत के आधार पर, अवलाहल्ली पुलिस ने 3 मई को भारतीय न्याय संहिता, 2023 के कई प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया। बाद में सोनू निगम ने सार्वजनिक बयान जारी कर माफी मांगी। हालांकि, मामले में कानूनी कार्यवाही जारी है। अब सोनू निगम ने कर्नाटक हाईकोर्ट से मामले को रद्द करने के लिए याचिका दायर की है।