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Hindi News ›   Entertainment ›   Health Ministry said No compromise on OTT rules related to display of anti-tobacco warnings

OTT: तंबाकू विरोधी चेतावनियों से संबंधित ओटीटी नियमों पर कोई समझौता नहीं, स्वास्थ्य मंत्रालय की दो टूक

Sun, 22 Oct 2023 12:19 AM IST
मोहम्मद फायक अंसारी एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: मोहम्मद फायक अंसारी Updated Sun, 22 Oct 2023 12:19 AM IST
सार

मंत्रालय ने बयान में कहा, "सभी ओटीटी प्लेटफार्मों को ओटीटी नियम 2023 के प्रावधान का सख्ती से पालन करना आवश्यक है।''

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Health Ministry said No compromise on OTT rules related to display of anti-tobacco warnings
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स को अपने कंटेंट में तंबाकू विरोधी चेतावनियां शामिल करने की आवश्यकता वाले ओटीटी नियम 2023 पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। साथ ही यह भी कहा गया कि निर्देश का पालन न करे वाले पर कार्रवाई भी की जाएगी।

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मंत्रालय ने रिपोर्ट्स को बताया झूठा और भ्रामक

मंत्रालय ने उस मीडिया रिपोर्ट को झूठा, भ्रामक और गलत तरीके से प्रस्तुत किए गए तथ्यों पर आधारित करार दिया, जिसमें हाल ही में दावा किया गया था कि केंद्र सरकार कंटेंट में धूम्रपान की चेतावनी को लेकर ओटीटी स्ट्रीमिंग सेवाओं के साथ एक समझौते पर पहुंच गई है। रिपोर्ट में आगे दावा किया गया है कि कुछ प्लेटफार्मों ने इस तरह के समझौते के परिणामस्वरूप कम दखल देने वाली चेतावनियों को चुना है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "मीडिया रिपोर्ट तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है और सार्वजनिक स्वास्थ्य को अपने प्राथमिकता वाले कर्तव्यों में से एक के रूप में बेहतर बनाने के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता की सही तस्वीर को प्रतिबिंबित नहीं करती है।"

लागू हो चुके हैं नियम

बता दें कि ओटीटी नियम 2023 एक सितंबर से लागू हो गए हैं। इन नियमों के तहत अब सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वीडियो, डिजनी + हॉटस्टार, जियो सिनेमा, सोनी लिव, एएलटीबालाजी, वूट आदि को तंबाकू विरोधी स्वास्थ्य स्पॉट, तंबाकू विरोधी स्वास्थ्य चेतावनियों को एक प्रमुख ऑडियो-विज़ुअल अस्वीकरण के रूप में प्रदर्शित करना होगा। 

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नियम न मानने पर होगी कार्रवाई

सरकार के इस कदम की विभिन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य संगठनों और विशेषज्ञों ने सराहना की है। मंत्रालय ने बयान में आगे कहा, "सभी ओटीटी प्लेटफार्मों को ओटीटी नियम 2023 के प्रावधान का सख्ती से पालन करना आवश्यक है, क्योंकि यह एक सितंबर 2023 से प्रभावी हो गया है। नियमों के साथ कोई समझौता नहीं है और नियमों का अनुपालन न करने पर सरकार द्वारा कार्रवाई शुरू की जाएगी।"
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