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मधुर भंडारकर केस में प्रीति जैन को जमानत, अपील के लिए 4 हफ्ते का समय

Fri, 28 Apr 2017 04:48 PM IST
amarujala.com- Presented by: आकांक्षा सिंह
amarujala.com- Presented by: आकांक्षा सिंह Updated Fri, 28 Apr 2017 04:48 PM IST
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Preeti Jain Got Convicted By Mumbai Court For Plotting To Kill Madhur Bhandarkar
प्रीति जैन
एक्ट्रेस प्रीति जैन को मधुर भंडारकर केस में राहत मिली है। मुंबई की अदालत से उन्हें जमानत देते हुए हाईकोर्ट में अपील करने के लिए 4 हफ्तों का समय दिया है। कोर्ट ने प्रीति और बाकी दोनों दोषियों को 15 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दी है।
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इससे पहले दोपहर में  प्रीति जैन को अदालत ने 2005 में मधुर भंडारकर के खिलाफ साजिश रचने का दोषी पाया था। कोर्ट ने प्रीति सहित तीन लोगों को दोषी पाते हुए उन्हें तीन साल की सजा सुनाई थी। प्रीति पर 2005 में गैंगस्टर अरुण गावली के साथी नरेश प्रदेशी को मधुर भंडारकर को मारने के पैसे देने का आरोप था।
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प्रीति ने 2004 में मधुर के खिलाफ शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप लगाया था। जिसके एक साल बाद उन्होंने नरेश प्रदेशी को मधुर को मारने के लिए 75 हजार की फिरौती दी थी।
गौरतलब है कि प्रीति ने जुलाई, 2004 में मुंबई के वर्सोवा थाने में भंडारकर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया था कि भंडारकर ने 1999 से 2004 के दौरान प्रीति के साथ 16 बार दुष्कर्म किया।

प्रीति ने आरोप लगाया था कि भंडारकर ने उनसे शादी करने और फिल्मों में भूमिका देने का वादा किया था। लेकिन बाद में वह इससे मुकर गए।

मुंबई ट्रायल कोर्ट ने गत वर्ष इस मामले में भंडारकर को आपराधिक मुकदमे का सामना करने को कहा था। जबकि सितंबर, 2011 में पुलिस ने एक रिपोर्ट दाखिल कर कहा था कि भंडारकर पर लगाया गया आरोप झूठा है।

लेकिन इसके बावजूद ट्रायल कोर्ट ने पुलिस रिपोर्ट को अस्वीकार करते हुए कहा था कि प्रथम दृष्ट्या भंडारकर के खिलाफ मामला बनता है। भंडारकर ने निचली अदालत के इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी दलील को खारिज कर दिया था।
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