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सुप्रीम कोर्ट में याचिका, सलमान को बरी करने का फैसला गलत
ब्यूरो/ अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Mon, 04 Apr 2016 09:51 PM IST
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- फोटो : PTI
सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर अभिनेता सलमान खान के हिट एंड रन मामले में मुंबई हाईकोर्ट के फैसले को गलत और मनमाना करार देने की गुहार की गई है। याचिकाकर्ता वरिष्ठ वकील पंडित परमानंद कटारा ने सोमवार को चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इसका उल्लेख किया। इस याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई होगी।
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याचिका में कहा गया है कि सलमान खान को दोषी करार देते हुए पांच साल कैद की सजा सुनाई गई थी और साथ ही जुर्माना लगाया गया था। इस मामले में सीआरपीसी की धारा-374(2) के तहत आपराधिक अपील दाखिल की गई है, जबकि ऐसे मामलों में पुनर्विचार याचिका दाखिल की जा सकती है।
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याचिका में कहा गया है कि सीआरपीसी की धारा-374(2) के तहत आपराधिक अपील तभी दाखिल की जा सकती है, जब सजा सात वर्ष से अधिक की हो। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा सलमान को बरी करने का फैसला कानूनन गलत है। दोनों पक्षों ने हाईकोर्ट में इस मुद्दे को नहीं उठाया।
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