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हिंदू आतंकवाद पर टिप्पणी कर फंसे कमल हासन, HC के आदेश के बाद दर्ज हो सकता है मुकदमा

Fri, 24 Nov 2017 09:19 PM IST
एजेंसी, चेन्नई
एजेंसी, चेन्नई Updated Fri, 24 Nov 2017 09:19 PM IST
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madras high court: register case against kamal haasan if there is any Serious crime

मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पुलिस को आदेश दिया कि अगर अभिनेता कमल हासन के खिलाफ कोई संज्ञेय अपराध बन रहा हो तो वह मामला दर्ज करे। एक तमिल पत्रिका में हिंदू आतंकवाद पर कथित टिप्पणी को लेक अभिनेता के खिलाफ याचिका दाखिल की गई थी।

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न्यायाधीश एमएस रमेश ने याचिकाकर्ता जी देवराजन की याचिका पर यह आदेश दिया। देवराजन हाईकोर्ट में एक रजिस्टर्ड वकील क्लर्क हैं। अपनी याचिका में देवराजन ने अभिनेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस को दिशानिर्देश देने को कहा था। 
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याचिकाकर्ता के अनुसार, एक तमिल पत्रिका के 8 नवंबर के अंक में प्रकाशित लेख में अभिनेता ने कहा था कि देश में हिंदू आतंकवाद की उपस्थिति को खारिज नहीं किया जा सकता है। याचिकाकर्ता ने कहा कि ऐसे बयान देकर कमल हासन हिंदुओं को आतंकी साबित करना चाहते थे। 

उन्हें समझना चाहिए कि कोई भी धर्म हिंसा नहीं केवल शांति सिखाता है। अभिनेता अपने स्वार्थवश तमिल समुदाय को धर्म के आधार पर बांटना चाहते हैं।

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