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जावेद अख्तर की मुश्किलें बढ़ीं: मजिस्ट्रेट कोर्ट में हुई एक और शिकायत, तालिबान से की थी RSS की तुलना

Fri, 22 Oct 2021 04:14 PM IST
अपूर्वा राय एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: अपूर्वा राय Updated Fri, 22 Oct 2021 04:14 PM IST
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Lawyer moves Mumbai court against Javed Akhtar over his RSS remarks
जावेद अख्तर - फोटो : सोशल मीडिया

गीतकार जावेद अख्तर ने तालिबान और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को कथित तौर पर एक समान होने का दावा किया था। उनकी इस कथित टिप्पणी को लेकर एक वकील ने मुंबई की अदालत का रुख किया है। वकील ने अख्तर के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज कराई है।

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अख्तर की टिप्पणी को झूठी
इससे पहले अख्तर के खिलाफ धारा 499 (मानहानि), 500 (मानहानि की सजा) के तहत मुलुंद की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत में शिकायत दर्ज कराई गई थी। वकील ने दावा किया था कि इस तरह के बयान देकर जावेद अख्तर ने भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत एक अपराध किया है। उन्होंने अख्तर की टिप्पणी को 'झूठी और अपमानजनक' बताया था।
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इसके बाद महाराष्ट्र में ठाणे की एक अदालत में जावेद अख्तर के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया। जिसके बाद अदालत ने नोटिस जारी करने का आदेश दिया जिसका 12 नवंबर तक जवाब मांगा गया है।
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क्या कहा था जावेद अख्तर ने
76 वर्षीय गीतकार ने एक साक्षात्कार में तालिबान और हिंदू अतिवादियों के कथित तौर पर एक समान होने का दावा किया था। जावेद अख्तर ने आरएसएस का नाम लिए बिना ही कहा था, 'तालिबान एक इस्लामी देश चाहता है और ये लोग हिन्दू राष्ट्र बनाना चाहते हैं।'

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