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कंगना-जावेद: अभिनेत्री पर दर्ज मानहानि मामले को बॉम्बे हाईकोर्ट ने 14 सितंबर तक किया स्थगित

Wed, 01 Sep 2021 03:54 PM IST
विजयाश्री गौर एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: विजयाश्री गौर Updated Wed, 01 Sep 2021 03:54 PM IST
सार

  • कंगना रणौत पर दर्ज मानहानि मामले 14 सितंबर तक के लिए स्थगित
  • बॉम्बे हाईकोर्ट ने मामला किया स्थगित
  • आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर जावेद अख्तर ने दर्ज करवाया था मामला

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Kangana ranaut defamation case bombay high court adjourned the case filed by lyricist Javed akhtar till 14 september
कंगना रणौत, जावेद अख्तर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

अपने बेबाक और बिंदास बयानों के लिए चर्चा में रहने वाली अभिनेत्री कंगना रणौत को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। बता दें कि मशहूर गीतकार जावेद अख्तर द्वारा अभिनेत्री के खिलाफ दायर मानहानि का मामला बॉम्बे हाईकोर्ट ने 14 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया है।

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गौरतलब है कि सुशांत सिंह राजपूत केस के बाद कंगना ने टीवी पर इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने जावेद अख्तर को लेकर गलत टिप्पणी की थी। उन्होंने जावेद अख्तर पर कई सारे आरोप लगाए थे। इसके बाद जावेद अख्तर ने कंगना के खिलाफ नवंबर 2020 में मानहानि का केस दर्ज किया था। वहीं मजिस्ट्रेट ने 1 मार्च को कंगना के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था जहां 25 मार्च को कंगना को जमानत मिल गई थी, लेकिन ये केस अभी भी पेंडिंग है।

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Kangana ranaut defamation case bombay high court adjourned the case filed by lyricist Javed akhtar till 14 september
जावेद अख्तर - फोटो : सोशल मीडिया

वहीं कंगना ने आपराधिक मानहानि की शिकायत रद्द करने की कोर्ट से मांग करते हुए याचिका दायर की थी जिस पर जावेद अख्तर ने कोर्ट से इस याचिका को खारिज करने का अनुरोध किया था।अख्तर ने दावा किया था कि कंगना के बयान से उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। अख्तर के वकील एनके भारद्वाज ने कहा कि मजिस्ट्रेट कोर्ट ने नियमों का पालन करते हुए कंगना के खिलाफ कार्रवाई की है।

Kangana ranaut defamation case bombay high court adjourned the case filed by lyricist Javed akhtar till 14 september
कंगना रणौत, जावेद अख्तर - फोटो : twitter@KanganaTeam, @Javedakhtarjadu

अख्तर ने कंगना की याचिका के जवाब में दायर हलफनामे में कहा था कि ये याचिका मजिस्ट्रेट कोर्ट में दायर शिकायत की सुनवाई में सिर्फ देरी के इरादे से दायर की गई है। वहीं कंगना ने याचिका में दावा किया था कि मजिस्ट्रेट ने इस मामले में कार्यवाही के लिए अपने अधिकारों के इस्तेमाल के बजाय पुलिस की रिपोर्ट पर विश्वास किया है।


 
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