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दिल्ली हाईकोर्ट ने दो टीवी चैनलों को दिया निर्देश, कहा- गैरजिम्मेदाराना रिपोर्टिंग और मानहानि वाले कंटेंट से दूर रहें

Mon, 09 Nov 2020 07:13 PM IST
anand anand एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: anand anand Updated Mon, 09 Nov 2020 07:13 PM IST
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Delhi High Court directs Times Now And Republic TV On Petition Filed By Film Directors
दिल्ली हाईकोर्ट - फोटो : file photo

दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यूज चैनल रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नाउ को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने यह नोटिस उन निर्माताओं की याचिका की सुनवाई करते हुए भेजा जिसमें इन दोनों न्यूज चैनल पर कथित तौर पर गैरजिम्मेदाराना और अपमानजनक रिपोर्टिंग करने आरोप है। साथ ही कोर्ट ने रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नाउ को निर्देश दिए हैं कि गैर जिम्मेदाराना, अपमानजनक या मानहानि करने वाले रिपोर्टिंग और कंटेंट से दूर रहें। 

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न्यायमूर्ति राजीव शकधर ने 'एआरजी आउटलायर मीडिया आसियानेट प्राइवेट लिमिटेड' और 'बेनेट कोलमैन ग्रुप' से यह सुनिश्चित करने को भी कहा कि सोशल मीडिया मंचों या उनके चैनलों पर कोई मानहानिकारक सामग्री साझा न की जाए। वहीं न्यूज चैनल्स के वकील ने अदालत को यह आश्वासन दिया कि वह पूरी तरह से प्रोग्राम कोड का पालन करेंगे। याचिका बॉलीवुड के चार उद्योग संघों और 34 प्रमुख निर्माताओं ने दायर की है। 
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याचिका में रिपब्लिक टीवी, उसके प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी और पत्रकार प्रदीप भंडारी, टाइम्स नाउ, उसके प्रधान संपादक राहुल शिवशंकर और समूह संपादक नविका कुमार और अज्ञात प्रतिवादियों के साथ-साथ सोशल मीडिया मंचों को बॉलीवुड के खिलाफ कथित तौर पर गैर जिम्मेदाराना और अपमानजनक टिप्पणियां करने या प्रकाशित करने से रोकने संबंधी निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।
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हाई कोर्ट इस मामले की आगे की सुनवाई 14 दिसंबर को करेगा। आपको बता दें कि दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में कई फिल्म निर्माताओं ने रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नाउ पर गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग करने का आरोप लगाया था। जिसे बाद उन्होंने इन दोनों न्यूज चैनल्स के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिक दायर की थी। याचिका दायर करने वालों में सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान और करण जौहर सहित कई फिल्मी हस्तियां शामिल हैं। 

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