Sameer Wankhede: समीर वानखेड़े की मुश्किलों में और इजाफा, सीबीआई ने बताया वसूली और रिश्वतखोरी का मुख्य आरोपी
सीबीआई ने पिछले महीने समीर वानखेड़े और चार अन्य लोगों के खिलाफ ड्रग्स मामले में आर्यन खान को फंसाने के एवज में कथित रूप से 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में एफआईआर दर्ज की थी।
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आर्यन खान ड्रग्स केस के जांचकर्ता और पूर्व एनसीबी जोनल निदेशक समीर वानखेड़े की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बल्कि उनके लिए ये मुश्किलें और बढ़ती ही जा रही हैं। सीबीआई ने बॉम्बे हाई कोर्ट से समीर वानखेड़े को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण देने के अपने आदेश को वापस लेने की मांग की है। सीबीआई ने कोर्ट से यह अपील करते हुए कहा है कि समीर वानखेड़े के खिलाफ शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी के सिलसिले में जबरन वसूली और रिश्वतखोरी के आरोप हैं। पहली दृष्टि में यह मामला रिश्वतखोरी का ही बनाता है।
सीबीआई ने पिछले महीने समीर वानखेड़े और चार अन्य लोगों के खिलाफ ड्रग्स मामले में आर्यन खान को फंसाने के एवज में कथित रूप से 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में एफआईआर दर्ज की थी। समीर वानखेड़े ने एफआईआर रद्द करने और किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा की मांग को लेकर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। हाई कोर्ट ने पिछले महीने वानखेड़े को अंतरिम राहत दी थी और उन्हें जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया था।
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सीबीआई ने कहा कि मामले की जांच शुरुआती चरण में है और जांच निष्पक्ष और पेशेवर तरीके से की जा रही है। एजेंसी ने कहा कि मामले को खारिज करने से पहले, समीर वानखेड़े के खिलाफ कथित अपराध की गंभीरता पर विचार करना अदालत के लिए उचित था। सीबीआई ने कहा, 'एफआईआर केवल विरलतम मामलों में ही रद्द की जा सकती है, जहां आरोपी के खिलाफ कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता है।' हाई कोर्ट में गुरुवार को समीर वानखेड़े की याचिका पर सुनवाई होने की संभावना है।
समीर वानखेड़े और मामले के अन्य आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता और रिश्वतखोरी से संबंधित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत आपराधिक साजिश और जबरन वसूली की धमकी के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। आर्यन खान और कई अन्य लोगों को साल 2021 में ड्रग्स रखने, इस्तेमाल करने और तस्करी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। बाद में, तीन हफ्ते जेल में बिताने के बाद आर्यन खान को हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी।
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