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Reservation: आरक्षण पर यूजीसी ने पेश किया मसौदा, कहा - आरक्षित उम्मीदवार उपलब्ध नहीं तो पद को करें अनारक्षित

Sun, 28 Jan 2024 08:59 PM IST
आकाश कुमार एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: आकाश कुमार Updated Sun, 28 Jan 2024 08:59 PM IST
सार

Reservation in HEI: उच्च शिक्षा संस्थानों में भारत सरकार की आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के लिए यूजीसी ने एक मसौदा तैयार किया है। मसौदे के दिशनिर्देशों के अनुसार, आरक्षित रिक्तियों के लिए उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर उसे अनारक्षित घोषित किया जा सकता है।

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UGC suggests de-reserving SC,ST, OBC posts if enough reserved candidates not available
UGC - फोटो : Amar Ujala

विस्तार

Reservation Police: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नए मसौदा दिशानिर्देशों के अनुसार, यदि एससी या एसटी या ओबीसी श्रेणियों के पर्याप्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं, तो इन श्रेणियों की आरक्षित रिक्ति को बाकी उम्मीदवारों के लिए अनारक्षित घोषित किया जा सकता है।

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'उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में भारत सरकार की आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश' अभी हितधारकों से प्रतिक्रिया के लिए सार्वजनिक डोमेन में हैं। इन दिशानिर्देशों पर कई प्रतिक्रिया मिल रही हैं।
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जेएनयू छात्र संघ (जेएनयूएसयू) ने इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है और यूजीसी अध्यक्ष एम जगदेश कुमार का पुतला जलाया जाएगा। हालांकि, दिशानिर्देशों की आलोचना पर कुमार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है।
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फिलहाल जैसा भी मामला हो, "एससी या एसटी या ओबीसी के लिए आरक्षित रिक्ति को एससी या एसटी या ओबीसी उम्मीदवार के अलावा किसी अन्य उम्मीदवार द्वारा नहीं भरा जा सकता है।"

मसौदा दिशानिर्देशों में कहा गया है, "हालांकि, एक आरक्षित रिक्ति को गैर-आरक्षण की प्रक्रिया का पालन करके अनारक्षित घोषित किया जा सकता है, जिसके बाद इसे अनारक्षित रिक्ति के रूप में भरा जा सकता है।"

"हालांकि, दुर्लभ और असाधारण मामलों में जब समूह ए' सेवा में एक रिक्ति को सार्वजनिक हित में खाली रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, तो संबंधित विश्वविद्यालय निम्नलिखित जानकारी देते हुए रिक्ति के आरक्षण के लिए एक प्रस्ताव तैयार कर सकता है: 
पद को भरने के लिए किए गए प्रयास
कारण कि इसे रिक्त रहने की अनुमति क्यों नहीं दी जा सकती और अनारक्षित करने का औचित्य।

मौसौदा दिशानिर्देशों में कहा गया है, "ग्रुप सी या डी के मामले में डी-आरक्षण का प्रस्ताव विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद के पास जाना चाहिए और ग्रुप ए या बी के मामले में आवश्यक अनुमोदन के लिए पूर्ण विवरण देते हुए शिक्षा मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसके बाद पद भरा जा सकता है और आरक्षण को आगे बढ़ाया जा सकता है।''

पदोन्नति के मामले में, यदि आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नति के लिए पर्याप्त संख्या में एससी और एसटी उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं, तो ऐसी रिक्तियों को अनारक्षित किया जा सकता है और अन्य समुदायों के उम्मीदवारों द्वारा भरा जा सकता है।

यदि कुछ शर्तें पूरी होती हैं तो ऐसे मामलों में आरक्षित रिक्तियों के आरक्षण को मंजूरी देने की शक्ति यूजीसी और शिक्षा मंत्रालय को सौंपी जाएगी।

दिशानिर्देशों में कहा गया है, "विश्वविद्यालय के एससी, एसटी के लिए नियुक्ति प्राधिकारी और संपर्क अधिकारी के बीच असहमति के मामले में, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की सलाह लेकर उसे लागू किया जा सकता है।"

शिक्षा मंत्रालय ने दिया निर्देश

शिक्षा मंत्रालय ने ट्वीट किया, "केंद्रीय शैक्षिक संस्थानों (शिक्षकों के संवर्ग में आरक्षण) अधिनियम, 2019 के अनुसार शिक्षक संवर्ग में सीधी भर्ती के सभी पदों के लिए केंद्रीय शैक्षिक संस्थानों (सीईआई) में आरक्षण प्रदान किया जाता है। इस अधिनियम के लागू होने के बाद, कोई भी आरक्षित नहीं है।" शिक्षा मंत्रालय ने सभी सीईआई को 2019 अधिनियम के अनुसार रिक्तियों को सख्ती से भरने का निर्देश दिया है।

यूजीसी अध्यक्ष ने कही ये बात

यूजीसी के अध्यक्ष एम. जगदेश कुमार कहते हैं, "यह स्पष्ट करना है कि अतीत में केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों (सीईआई) में आरक्षित श्रेणी के पदों का कोई आरक्षण नहीं हुआ है और ऐसा कोई आरक्षण नहीं होने जा रहा है। उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आरक्षित श्रेणी के सभी बैकलॉग पद ठोस प्रयासों के माध्यम से भरे जाएं।''

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