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Tattoo Policy: टैटू वालों को नहीं मिलती रेलवे, यूपीएससी सहित ये सरकारी नौकरियां; जानें क्या है नियम

Fri, 23 Aug 2024 06:00 AM IST
शाहीन परवीन एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: शाहीन परवीन Updated Fri, 23 Aug 2024 06:00 AM IST
सार

Tattoo Policy: आजकल टैटू बनवाना बहुत ही फैशनेबल है। आप जहां भी जाएंगे, आपको शरीर पर टैटू वाले लोग दिख जाएंगे। लेकिन, क्या आप जानते हैं टैटू कई बार लोगों को कुछ सरकारी नौकरी से बाहर करवा देता है। 

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Tattoo Policy: Are Tattoos allowed in government jobs? Know the Rules for Defence, Railway, UPSC, SSC & more
Tattoo Policy - फोटो : freepik

विस्तार

Tattoo Policy: आजकल टैटू बनवाना बिल्कुल आम हो चुका है। शरीर पर टैटू बनवाए हुए हमें बहुत से लोग मिल जाएंगे। लेकिन, ऐसे लोग जो सरकारी नौकरी की चाह रखते हैं। उनके लिए टैटू बनवाने के नियम को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत में ऐसी कई सरकारी नौकरियां है जहां टैटू बनवाने की अनुमति नहीं है। 

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ऐसा माना जाता है कि टैटू कई तरह के रोगों जैसे एचआईवी, स्किन डिजीज, हेपेटाइटिस ए और बी को बढ़ावा दे सकता है और टैटू बनवाने वाले लोग अपने काम को गंभीरता या सही तरीके से नहीं करते। इसके अलावा, सबसे बड़ा कारण यह बताया जाता है कि ऐसा नौकरियों में समानता दिखाने के लिए किया जाता है।

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टैटू बनवाने की अनुमति किसे है?
भारत सरकार के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश/अधिनियम/सूचियों के अनुसार, आदिवासी समुदायों/आदिवासी क्षेत्रों के उम्मीदवारों को संबंधित जनजाति के प्रचलित रीति-रिवाजों और परंपराओं के अनुसार शरीर के किसी भी हिस्से पर स्थायी टैटू पहनने की अनुमति है। केवल एक छोटा, सुरक्षित टैटू जिससे कानून और व्यवस्था या सैन्य अनुशासन से समझौता न हो, जैसे कि धार्मिक प्रतीक या किसी प्रियजन का नाम, की अनुमति है। 


सेना के लिए टैटू नियम  
टैटू नीति के अनुसार, भारतीय वायु सेना, भारतीय नौसेना, तटरक्षक बल और रक्षा सेवाओं के वे अभ्यर्थी जिनके शरीर पर किसी भी प्रकार का टैटू है - बांह के अंदरूनी भाग, कोहनी के अंदर से कलाई तक, तथा हाथों और हथेलियों के पीछे के टैटू के अलावा - वे रोजगार के लिए पात्र नहीं हैं।

यूपीएससी और एसएससी के लिए क्या है टैटू के नियम 
एसएससी और यूपीएससी के लिए उपर्युक्त टैटू नीति का पालन किया जाता है। टैटू के कारण किसी भी उम्मीदवार को अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा और शरीर के किसी भी हिस्से पर टैटू बनवाने की कोई सीमा नहीं है। 

 
रेलवे के लिए टैटू के नियम  
सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी, खास तौर पर रेलवे में काम करने वाले, टैटू बनवा सकते हैं, लेकिन सिर्फ इस हद तक कि वे अपमानजनक न हों और उनमें हिंसक दृश्य न हों। यह ध्यान रखना जरूरी है कि हाथ, चेहरे, गर्दन और गले पर टैटू बनवाना जायज है। अगर कर्मचारियों की नौकरी ऐसी है जहां उन्हें ग्राहकों से मिलना-जुलना पड़ता है, तो इसका मतलब यह भी हो सकता है कि उन्हें अपने टैटू को ढक कर रखना चाहिए।
 

सिविल सेवाओ के लिए टैटू के नियम 
सिविल सेवा में, यह तय करना मुश्किल हो सकता है कि टैटू बनवाना है या नहीं, क्योंकि टैटू के शौकीनों की चिंताएं होती हैं। अगर आवेदक साक्षात्कार चरण में पहुंच गया है, तो उससे बारीकी से जांच करने की अपेक्षा की जाती है। दो चीज़ें, पैनल का निर्णय और आपका साक्षात्कार, टैटू द्वारा फ्रेम किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, पैनल के निर्णय पर आपका कोई प्रभाव नहीं है।
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