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NEET PG 2021: प्रश्न पत्र और उत्तर कुंजी जारी करने संबंधी याचिका पर एनबीई को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
Mon, 21 Feb 2022 05:16 PM IST
सुभाष कुमार
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
Published by: सुभाष कुमार
Updated Mon, 21 Feb 2022 05:16 PM IST
सार
याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से नीट पीजी 2021 के लिए जारी किए गए बुलेटिन के खंड 9.7 और 10.4 को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की है।
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Supreme Court
- फोटो : Social Media
विस्तार
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (NBE) को नीट पीजी छात्रों की ओर से दायर की गई याचिका के संबंध में नोटिस जारी किया है। इस याचिका में नीट पीजी 2021 में शामिल हुए छात्रों ने कोर्ट से एनबीई को प्रश्न पत्र और उत्तर कुंजी जारी करने का आदेश देने की मांग की है। मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने एनबीई और अन्य को नोटिस भेज कर याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा है।
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दायर की गई याचिका में याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि परीक्षा की उत्तर कुंजी न जारी करने की एनबीए की मनमानी से नीट पीजी उम्मीदवारों के सामने गंभीर समस्या सामने आ गई है। यह याचिका इसी बात को कोर्ट के संज्ञान में लाने के लिए दायर की गई है। याचिका में परीक्षा परिणाम के अंकों में विसंगति के मामले में एनबीई की ओर से छात्रों को पुनर्मूल्यांकन या रीचेकिंग का विकल्प न देने के फैसले को भी चुनौती दी गई है।
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याचिका में रखी गई ये मांग
याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से नीट पीजी 2021 के लिए जारी किए गए बुलेटिन के खंड 9.7 और 10.4 को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की है। साथ ही कोर्ट की ओर से एनबीई को प्रश्न पत्र और उत्तर कुंजी जारी करने के निर्देश देने की भी मांग की गई है। इसके साथ ही मामले की जांच के लिए एक समिति के गठन का निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है।
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