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Kerala VC Controversy: राज्यपाल के कारण बताओ नोटिस के खिलाफ HC पहुंचे कुलपति, एकल पीठ करेगी सुनवाई
Wed, 02 Nov 2022 05:48 PM IST
सौरभ पांडे
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
Published by: सौरभ पांडे
Updated Wed, 02 Nov 2022 05:48 PM IST
सार
केरल के गवर्नर द्वारा कारण बताओ नोटिस का अब तक किसी भी वीसी ने जवाब नहीं दिया है। नोटिस का जवाब देने की आखिरी तारीख 3 नवंबर शाम 5 बजे है।
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केरल हाईकोर्ट
- फोटो : ANI
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विस्तार
केरल के विश्वविद्यालयों के सात कुलपतियों ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान द्वारा उन्हें जारी कारण बताओ नोटिस के खिलाफ बुधवार को फिर से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन की एकल पीठ आज उनकी याचिका पर विचार करेगी। बता दें कि केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति भी हैं। बता दें कि यूजीसी के नियमों के विपरीत एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति (वीसी) की नियुक्ति को रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के साथ, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने रविवार 24 अक्तूबर को राज्य में नौ विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से इस्तीफे की मांग की थी।
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किसी भी वीसी ने अब तक नहीं दिया जवाब
गवर्नर के कारण बताओ नोटिस का अब तक किसी भी वीसी ने जवाब नहीं दिया है। नोटिस का जवाब देने की आखिरी तारीख 3 नवंबर शाम 5 बजे है। इससे पहले, एचसी ने घोषणा की थी कि कारण बताओ नोटिस के लिए स्पष्टीकरण प्राप्त करने के बाद राज्यपाल द्वारा हटाए जाने तक वीसी अपने पद पर बने रह सकते हैं। न्यायमूर्ति रामचंद्रन ने आठ विश्वविद्यालयों के कुलपतियों द्वारा दायर याचिकाओं का निपटारा करते हुए पूर्व की घोषणा की, जब राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए पद से इस्तीफा देने के लिए कहा, जिसमें एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के वीसी की नियुक्ति को रद्द कर दिया गया था।
गवर्नर के कारण बताओ नोटिस का अब तक किसी भी वीसी ने जवाब नहीं दिया है। नोटिस का जवाब देने की आखिरी तारीख 3 नवंबर शाम 5 बजे है। इससे पहले, एचसी ने घोषणा की थी कि कारण बताओ नोटिस के लिए स्पष्टीकरण प्राप्त करने के बाद राज्यपाल द्वारा हटाए जाने तक वीसी अपने पद पर बने रह सकते हैं। न्यायमूर्ति रामचंद्रन ने आठ विश्वविद्यालयों के कुलपतियों द्वारा दायर याचिकाओं का निपटारा करते हुए पूर्व की घोषणा की, जब राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए पद से इस्तीफा देने के लिए कहा, जिसमें एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के वीसी की नियुक्ति को रद्द कर दिया गया था।
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इन नौ विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से इस्तीफे की मांग
केरल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज, कन्नूर यूनिवर्सिटी, श्री शंकराचार्य यूनिवर्सिटी ऑफ संस्कृत, यूनिवर्सिटी ऑफ कालीकट और थुंचथ एजुथाचन मलयालम यूनिवर्सिटी के वीसी ने चांसलर के आदेश को अदालत में चुनौती दी थी।
केरल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज, कन्नूर यूनिवर्सिटी, श्री शंकराचार्य यूनिवर्सिटी ऑफ संस्कृत, यूनिवर्सिटी ऑफ कालीकट और थुंचथ एजुथाचन मलयालम यूनिवर्सिटी के वीसी ने चांसलर के आदेश को अदालत में चुनौती दी थी।
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