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Maharashtra: पुणे में छात्राओं से छेड़छाड़ करने वाला 54 वर्ष का शिक्षक गिरफ्तार

Tue, 30 Aug 2022 04:31 PM IST
सुभाष कुमार एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: सुभाष कुमार Updated Tue, 30 Aug 2022 04:31 PM IST
सार

पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, आरोपी कक्षा 7 की छात्राओं को कथित रूप से अनुचित तरीके से छूता था और उनका यौन उत्पीड़न करता था।

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school teacher arrested in Pune maharashtra for molesting girl students in classroom
सांकेतिक फोटो - फोटो : Social Media

विस्तार

महाराष्ट्र से छात्राओं से छेड़छाड़ करने वाले शिक्षक पर पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने पुणे जिले में एक जिला परिषद स्कूल के 54 वर्षीय शिक्षक को छात्राओं से कथित तौर पर छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुणे जिला परिषद (जेडपी) के मुख्य कार्यकारी कार्यालय आयुष प्रसाद ने कहा कि शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है और उसके खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज की गई है।

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पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, आरोपी कक्षा 7 की छात्राओं को कथित रूप से अनुचित तरीके से छूता था और उनका यौन उत्पीड़न करता था। परगांव पुलिस थाने के एक अधिकारी ने कहा कि लड़कियों ने इसकी जानकारी अपने माता-पिता को दी, जिसके बाद अपराध सामने आया। हमने शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आयुष प्रसाद ने बताया कि शिक्षक पर भारतीय दंड संहिता की धारा 354 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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जागरूकता कार्यक्रम चलाने के निर्देश
प्रसाद ने कहा कि जिला पंचायत ने यौन शोषण की घटनाओं को रोकने के लिए नए निर्देशों की अधिसूचना जारी की है और सभी स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए कहा है।
अधिकारी ने कहा कि प्रधानाध्यापकों और अन्य हितधारकों को स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम चलाने के लिए कहा गया है, उन्होंने कहा कि स्कूलों को बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 'सखी-सावित्री' समितियां बनाने के लिए भी कहा गया है। उन्होंने कहा कि निर्देशों में हर पांच साल में सभी शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों का चरित्र सत्यापन भी शामिल है। अधिसूचना में कहा गया है कि यदि सत्यापन रिपोर्ट नकारात्मक है, तो व्यक्ति को फटकार लगाई जानी चाहिए या सजा दी जानी चाहिए और संबंधित उच्च कार्यालय को सूचित किया जाना चाहिए।
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जागरूकता आई है 
प्रसाद ने बताया कि पुणे जिला परिषद ने यौन शोषण के खिलाफ जागरूकता फैलाने के अभियान के दौरान 74,000 लोगों को प्रशिक्षित किया है। उन्होंने बताया कि हमने घरेलू हिंसा और बाल यौन शोषण की रोकथाम के लिए ग्राम स्तरीय समितियों का गठन किया है। इन उपायों के परिणामस्वरूप अधिक जागरूकता आई है और ऐसे अपराधों की रिपोर्ट करने के लिए सामाजिक समर्थन भी मिला है। हमने उचित प्रारंभिक सत्यापन के बाद प्रत्येक मामले में बहुत सख्त कार्रवाई की है। हम हर सरकारी और निजी स्कूल में निवारक उपायों को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं।
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