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SC: बिजली कटौती से प्रभावित नीट यूजी के छात्रों को राहत नहीं, काउंसलिंग में शामिल होने की मांगी थी अनुमति

Wed, 23 Jul 2025 07:26 PM IST
आकाश कुमार एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: आकाश कुमार Updated Wed, 23 Jul 2025 07:26 PM IST
सार

NEET UG 2025: सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी परीक्षा में बिजली कटौती से प्रभावित दो छात्रों को काउंसलिंग में अस्थायी रूप से शामिल होने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने मामला 25 जुलाई तक के लिए टाल दिया है और फिलहाल कोई अंतरिम राहत नहीं दी।
 

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SC Denies Provisional NEET-UG 2025 Counselling to Students Affected by Power Outage in Exam Centers
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : एएनआई (फाइल)

विस्तार

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को नीट यूजी 2025 परीक्षा के दौरान मध्य प्रदेश के परीक्षा केंद्रों में बिजली गुल हो जाने से प्रभावित दो छात्रों को फिलहाल काउंसलिंग में शामिल होने की अस्थायी अनुमति देने से इनकार कर दिया।
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न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और ए एस चंदुरकर की पीठ ने याचिकाकर्ता नव्या नायक और एस साई प्रिया की याचिकाओं पर अगली सुनवाई के लिए 25 जुलाई की तारीख तय की है। दोनों उम्मीदवारों ने 14 जुलाई को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उनके लिए दोबारा परीक्षा कराने से इनकार कर दिया गया था।
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काउंसलिंग में भाग लेने की मांगी गई थी अनुमति

छात्रों की ओर से पेश वकील ने बताया कि काउंसलिंग के लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है और उन्होंने इसमें भाग लेने की अस्थायी अनुमति मांगी थी। लेकिन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि याचिकाओं में से एक में पुनः परीक्षा की मांग की गई है, जो स्वीकार नहीं की जा सकती क्योंकि इससे लाखों छात्रों की मेहनत पर असर पड़ेगा। कोर्ट ने इस मामले में फिलहाल कोई अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया और सुनवाई को टाल दिया।

क्या था मामला?

गौरतलब है कि 16 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने उन छात्रों की याचिका सुनने पर सहमति दी थी, जिन्हें परीक्षा के दौरान मध्य प्रदेश के कुछ केंद्रों पर बिजली कटौती का सामना करना पड़ा था। पहले हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश ने इंदौर और उज्जैन के उन केंद्रों पर प्रभावित छात्रों के लिए दोबारा परीक्षा कराने का निर्देश दिया था।

हालांकि बाद में हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने एनटीए की अपील पर एकल पीठ का फैसला रद्द कर दिया, लेकिन भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सावधानी बरतने की बात कही।

कोर्ट ने एक विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट का भी जिक्र किया, जिसमें कहा गया था कि हालांकि कुछ केंद्रों पर बिजली गई थी, लेकिन वहां पर्याप्त प्राकृतिक रोशनी थी, जिससे परीक्षार्थी परीक्षा दे सके।

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