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NEET-UG row: सुप्रीम कोर्ट 8 जुलाई को कई याचिकाओं पर करेगा सुनवाई, पढ़ें पूरा विवरण

Tue, 02 Jul 2024 02:35 PM IST
शाहीन परवीन एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: शाहीन परवीन Updated Tue, 02 Jul 2024 02:35 PM IST
सार

NEET-UG row: विवादों से घिरे नीट-यूजी से जुड़ी 26 याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय में सुनवाई होने वाली है। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी।

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NEET-UG row: SC to hear batch of pleas on July 8
सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो) - फोटो : ANI

विस्तार

NEET-UG row: उच्चतम न्यायालय आठ जुलाई को विवादों से घिरे नीट-यूजी से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, जिनमें पांच मई को आयोजित परीक्षा में अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली याचिकाएं भी शामिल हैं। 

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शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड की गई 8 जुलाई की वाद सूची के अनुसार, 26 याचिकाओं का समूह मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आएगा।
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देश भर के सरकारी और निजी संस्थानों में एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) द्वारा राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा-अंडरग्रेजुएट (NEET-UG) आयोजित की जाती है।
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नीट-यूजी 5 मई, 2024 को 4,750 केंद्रों पर आयोजित किया गया था और लगभग 24 लाख उम्मीदवार इसमें शामिल हुए थे।

प्रारंभ में 14 जून को अपेक्षित था, उत्तर-पुस्तिका मूल्यांकन के जल्दी पूरा होने के कारण परिणाम 4 जून को घोषित किए गए।

पेपर लीक सहित अनियमितताओं के आरोपों के कारण कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए और प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक दलों के बीच झड़पें हुईं।

11 जून को कथित प्रश्न पत्र लीक और अन्य कदाचार के आधार पर परीक्षा दोबारा आयोजित करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए, शीर्ष अदालत ने कहा कि नीट-यूजी की पवित्रता प्रभावित हुई है याचिका पर केंद्र और एनटीए से जवाब मांगा है। 

हालांकि, उसने एमबीबीएस, बीडीएस और अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए सफल उम्मीदवारों की काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

20 जून को शीर्ष अदालत ने कई याचिकाओं पर केंद्र, एनटीए और अन्य से जवाब मांगा, जिनमें याचिका पर को रद्द करने और कथित अनियमितताओं पर बढ़ते आक्रोश के बीच अदालत की निगरानी में जांच की मांग करने वाली याचिकाएं भी शामिल थीं।  

18 जून को परीक्षा पर अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि भले ही परीक्षा के संचालन में किसी की ओर से "0.001 प्रतिशत लापरवाही" हुई हो, लेकिन इससे पूरी तरह निपटा जाना चाहिए।


केंद्र और एनटीए ने 13 जून को अदालत को बताया था कि उन्होंने 1,563 उम्मीदवारों को दिए गए अनुग्रह अंक रद्द कर दिए हैं।

उन्हें या तो दोबारा परीक्षा देने या समय की हानि के लिए दिए गए क्षतिपूर्ति अंक वापस लेने का विकल्प दिया गया।

एनटीए ने 23 जून को आयोजित दोबारा परीक्षा के नतीजे जारी करने के बाद सोमवार को संशोधित रैंक सूची की घोषणा की।

कुल 67 छात्रों ने एनटीए के इतिहास में अभूतपूर्व, 720 अंक प्राप्त किए थे, जिसमें हरियाणा केंद्र से छह का नाम सूची में शामिल था, जिससे 5 मई को आयोजित परीक्षा में अनियमितताओं के बारे में संदेह पैदा हुआ। यह आरोप लगाया गया है कि ग्रेस मार्क्स ने 67 अंकों का योगदान दिया।  

एनटीए द्वारा सोमवार को संशोधित परिणामों की घोषणा के बाद याचिका पर में शीर्ष रैंक साझा करने वाले उम्मीदवारों की संख्या 67 से घटकर 61 हो गई।

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