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NEET-UG Case: सुप्रीम कोर्ट ने ओएमआर शीट पर एनटीए को नोटिस जारी किया, 8 जुलाई तक मांगा जवाब

Thu, 27 Jun 2024 05:54 PM IST
शाहीन परवीन एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: शाहीन परवीन Updated Thu, 27 Jun 2024 05:54 PM IST
सार

NEET-UG Case: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) अंडरग्रेजुएट परीक्षा 2024 के लिए अंकों की गणना में कथित विसंगतियों के संबंध में एनटीए ने नोटिस भेजा है। याचिका में नीट-यूजी 2024 परीक्षा में ओएमआर शीट पर अंकों की 'असंगत' गणना का दावा किया गया था। विस्तृत विवरण नीचे पढ़ें। 

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NEET-UG case: SC issues notice to NTA over OMR sheets
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : एएनआई

विस्तार

NEET-UG Case: उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) से उसे अवगत कराने को कहा कि क्या नीट -यूजी 2024 में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को प्रदान की गई ओएमआर शीट के संबंध में शिकायतें उठाने की कोई समय सीमा है।

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न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और एसवीएन भट्टी की अवकाश पीठ ने एक निजी कोचिंग सेंटर और कुछ नीट उम्मीदवारों द्वारा दायर एक नई याचिका पर एनटीए को नोटिस जारी किया, याचिका को लंबित मामलों के साथ टैग किया और इसे 8 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
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कोचिंग संस्थान और अभ्यर्थियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता आर बसंत ने कहा कि परीक्षा में शामिल हुए कुछ छात्रों को ओएमआर शीट नहीं मिली है।

पीठ ने शुरुआत में बसंत को बताया कि एक निजी कोचिंग संस्थान सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 याचिका कैसे दायर कर सकता है और संस्थान के किस तरह के मौलिक अधिकार प्रभावित होते हैं।
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एनटीए की ओर से पेश वकील ने कहा कि ओएमआर शीट वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है और उम्मीदवारों को दे दी गई है।

पीठ ने उनसे पूछा कि क्या ओएमआर शीट की शिकायत उठाने की कोई समय सीमा है।

एनटीए के वकील ने कहा कि उन्हें निर्देश लेने की जरूरत है और याचिका को लंबित मामलों के साथ सूचीबद्ध करने की मांग की।

उन्होंने कहा, ''तब तक हम प्रश्न का संक्षिप्त उत्तर दाखिल कर देंगे।''

बसंत ने बताया कि शिकायत उठाने के लिए कोई निर्धारित प्रक्रिया या समय सीमा नहीं है और इसलिए अंतरिम राहत के रूप में उम्मीदवार ओएमआर शीट देने की मांग कर रहे हैं।

इसके बाद पीठ ने नोटिस जारी किया और याचिका को लंबित मामलों के साथ टैग कर दिया, जबकि एनटीए के वकील से समय सीमा पर अदालत के प्रश्न का संक्षिप्त लिखित उत्तर दाखिल करने को कहा।

20 जून को, शीर्ष अदालत ने कई याचिकाओं पर केंद्र, एनटीए और अन्य से जवाब मांगा, जिनमें राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-अंडरग्रेजुएट (एनईईटी-यूजी) 2024 को रद्द करने और अदालत की निगरानी में जांच की मांग करने वाली याचिकाएं भी शामिल थीं। अखिल भारतीय मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने में कथित अनियमितताओं को लेकर आक्रोश बढ़ रहा है।

नीट- यूजी 2024 पर अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए, शीर्ष अदालत ने 18 जून को कहा था कि अगर परीक्षा के संचालन में किसी की ओर से "0.001 प्रतिशत लापरवाही" हुई है, तो भी इससे पूरी तरह निपटा जाना चाहिए। इसने सभी याचिकाओं को 8 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया था।

देश भर के सरकारी और निजी संस्थानों में एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एनटीए द्वारा नीट-यूजी आयोजित किया जाता है।

केंद्र और एनटीए ने 13 जून को शीर्ष अदालत को बताया था कि उन्होंने एमबीबीएस और ऐसे अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए परीक्षा देने वाले 1,563 उम्मीदवारों को दिए गए अनुग्रह अंक रद्द कर दिए हैं।

केंद्र ने कहा था कि उनके पास या तो दोबारा परीक्षा देने या समय की हानि के लिए उन्हें दिए गए क्षतिपूर्ति अंक वापस लेने का विकल्प होगा।

परीक्षा 5 मई को 4,750 केंद्रों पर आयोजित की गई थी और लगभग 24 लाख उम्मीदवार इसमें शामिल हुए थे। परिणाम 14 जून को घोषित होने की उम्मीद थी, लेकिन 4 जून को घोषित किए गए, क्योंकि उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पहले ही पूरा हो गया था।


आरोपों के कारण कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए और प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक दलों के बीच तीखी नोकझोंक हुई।

एनटीए के इतिहास में अभूतपूर्व रूप से 67 छात्रों ने पूर्ण 720 अंक प्राप्त किए, जिसमें हरियाणा के फ़रीदाबाद के एक केंद्र से छह का नाम सूची में शामिल है, जिससे अनियमितताओं का संदेह पैदा हो गया है। यह आरोप लगाया गया है कि ग्रेस मार्क्स ने 67 छात्रों को शीर्ष रैंक साझा करने में योगदान दिया।

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