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SC: नीट पीजी की उत्तर कुंजी-प्रश्नपत्रों के खुलासे की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट; पढ़ें

Fri, 25 Oct 2024 08:45 PM IST
आकाश कुमार एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: आकाश कुमार Updated Fri, 25 Oct 2024 08:45 PM IST
सार

NEET PG 2024: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नीट पीजी की उत्तर कुंजी, प्रश्नपत्रों के खुलासे की मांग वाली याचिकाओं पर विस्तृत सुनवाई करेगा। 
 

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NEET-PG, 2024: SC to hear pleas seeking disclosure of answer keys, question papers
Supreme Court - फोटो : ANI

विस्तार

NEET PG 2024: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए 11 अगस्त को आयोजित नीट पीजी की उत्तर कुंजी, प्रश्नपत्रों के खुलासे की मांग वाली याचिकाओं पर विस्तृत सुनवाई करेगा। 

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जस्टिस जे बी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ के सामने छात्रों का प्रतिनिधित्व करने वाली वकील तन्वी दुबे ने कहा कि सूचना ज्ञापन प्रकाशित नहीं किया गया था और इस पर कोई मानक संचालन प्रक्रिया भी नहीं थी कि परीक्षा कैसे आयोजित की जाती है। उन्होंने कहा कि काउंसलिंग प्रक्रिया को लेकर राज्य भी भ्रमित हैं। 
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पीठ ने मामले पर विस्तृत सुनवाई की आवश्यकता को समझते हुए मामले को "गैर-विविध दिन" पर सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है। दुबे के माध्यम से दायर याचिकाओं में से एक में उत्तर कुंजी और प्रश्नपत्र जारी न करने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीई) की ओर से “मनमाने ढंग से की गई कार्रवाई” को चुनौती दी गई थी।
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इसमें आरोप लगाया गया था कि अपेक्षित और वास्तविक अंकों में अंतर होने की स्थिति में पुनर्मूल्यांकन और पुनर्जांच का कोई विकल्प नहीं था।

सुप्रीम कोर्ट ने पहले केंद्र से मांगा था जवाब

शीर्ष अदालत ने पहले एनबीई द्वारा एनईईटी-पीजी, 2024 पैटर्न में अंतिम समय में किए गए बदलावों पर सवाल उठाते हुए कहा था कि यह “बहुत ही असामान्य” था और छात्रों को “भ्रम” हो सकता था। इसके बाद उसने याचिकाओं पर एक सप्ताह के भीतर एनबीई और केंद्र से जवाब मांगा था।


छात्रों ने कहा कि यह मुद्दा 11 अगस्त को आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-पीजी) के परीक्षा पैटर्न, अंकों के सामान्यीकरण, उत्तर कुंजी के प्रकटीकरण और प्रश्न पत्रों में अंतिम समय में किए गए बदलावों से संबंधित है।

छात्रों का प्रतिनिधित्व करने वाली वरिष्ठ वकील विभा दत्ता मखीजा ने कहा कि न तो कोई नियम था और न ही स्पष्टता थी और परीक्षा को आयोजन से तीन दिन पहले दो भागों में विभाजित कर दिया गया था।

मखीजा ने कहा, "एक मानकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता है," उन्होंने बताया कि परीक्षाओं के संचालन को नियंत्रित करने वाले कोई नियम नहीं हैं। सब कुछ एक सूचना बुलेटिन पर निर्भर था जिसे अधिकारियों की मर्जी के अनुसार संशोधित किया जा सकता है।"

अंकों के मानकीकरण का खुलासा करने की मांग

इशिका जैन और अन्य द्वारा दायर एक अन्य याचिका में उत्तर कुंजी, नीट-पीजी, 2024 के प्रश्न पत्रों और अंकों के मानकीकरण का खुलासा करने की मांग की गई थी क्योंकि चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए परीक्षा को दो भागों में विभाजित किया गया था।

एनबीई द्वारा 23 अगस्त को घोषित किए गए परिणामों ने अप्रत्याशित रूप से कम रैंकिंग को लेकर छात्रों के बीच चिंता पैदा कर दी है।

अनौपचारिक उत्तर कुंजी के साथ अंकों की तुलना करने के बाद, कई छात्रों ने रैंकिंग प्रक्रिया में विसंगतियों पर संदेह जताया और एनबीई से आधिकारिक उत्तर कुंजी जारी करने का आग्रह किया और एक शिकायत पोर्टल स्थापित करने की मांग की।



मखीजा ने दावा किया कि एनबीई ने न तो प्रश्न पत्र जारी किए हैं और न ही उत्तर कुंजी, जिसके बिना उम्मीदवार पारदर्शी तरीके से अपने प्रदर्शन का आकलन नहीं कर पाएंगे।

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