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Hindi News ›   Education ›   NEET-AIQ : Supreme Court Adjourns Hearing Of EWS-OBC Issue To Nov 16, Delay in NEET PG Counselling

NEET PG 2021: 16 नवंबर के बाद होगी काउंसलिंग, सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित की ईडब्ल्यूएस-ओबीसी मुद्दे की सुनवाई

Thu, 28 Oct 2021 02:21 PM IST
वर्तिका तोलानी एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: वर्तिका तोलानी Updated Thu, 28 Oct 2021 02:21 PM IST
सार

नीट-अखिल भारतीय कोटा में ओबीसी और ईडब्लूएस आरक्षण के खिलाफ दायर याचीकाओं पर सुनवाई 16 नवंबर तक के लिए टली, केंद्र ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि इस मसले पर अंतिम निर्णय आने तक काउंसिलिंग शुरू नहीं की जाएगी।

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NEET-AIQ : Supreme Court Adjourns Hearing Of EWS-OBC Issue To Nov 16, Delay in NEET PG Counselling
NEET PG 2021 Counselling - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने नीट - एआईक्यू में 27 फीसदी ओबीसी और 10 फीसदी ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली नीट उम्मीदवारों द्वारा दायर याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई 16 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्न की पीठ ने भारत के सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता के अनुरोध के आधार पर सुनवाई स्थगित कर दी है। एसजी ने प्रस्तुत किया कि केंद्र सरकार ने ईडब्ल्यूएस के लिए 8 लाख रुपये के मानदंड पर न्यायालय द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब देते हुए एक जवाबी हलफनामा दायर किया है।

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एसजी ने क्या कहा?
एसजी ने कहा कि हमने वरिष्ठ अधिकारियों और अधिसूचना तैयार करने वालों के साथ विस्तृत चर्चा की है। मैं अनुरोध करता हूं कि दीवाली की छुट्टियों के बाद मामले की सुनवाई की जाए। हम अधिसूचना की वैधता तय होने तक काउंसलिंग शुरू नहीं करने के संबंध में भी अपना आश्वासन देते हैं। जिसके बाद न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि हम एसजी का आश्वासन ले सकते हैं और सुनवाई को 16 नवंबर तक स्थगित कर रहे हैं।

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नीट पीजी 2021 काउंसलिंग: महत्वपूर्ण तिथियां

  • एससी में ईडब्ल्यूएस, ओबीसी आरक्षण पर सुनवाई -16 नवंबर, 2021
  • नीट पीजी काउंसलिंग 16 नवंबर, 2021 के बाद शुरू होने की संभावना।
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सर्वोच्च न्यायालय ने ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की पात्रता निर्धारित करने के लिए समान आय मानदंड अपनाने के कारणों पर केंद्र से सवाल भी पूछा था। हाल ही में, केंद्र ने इसके जवाब में एससी को एक हलफनामा भी प्रस्तुत किया और उल्लेख किया कि 8 लाख रुपये का समान आय मानदंड दोनों श्रेणियों की पात्रता निर्धारित करने के लिए उचित है। काफी सोच-विचार के बाद इसे बनाया गया है। गौरतलब है कि नीट पीजी 2021 काउंसलिंग पहले 25 अक्तूबर, 2021 से 50 फीसदी एआईक्यू सीटों पर शुरू होने वाली थी। हालांकि ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों की तरफ से प्रतिक्रिया आने के बाद, काउंसलिंग पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया।

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