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National Consumer Rights Day: आज है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, अधिकारों के बारे में करती है शिक्षित

Tue, 24 Dec 2024 06:30 AM IST
शाहीन परवीन एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: शाहीन परवीन Updated Tue, 24 Dec 2024 06:30 AM IST
सार

National Consumer Rights Day 2024: भारत में हर साल 24 दिसंबर को एक खास थीम के साथ राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 द्वारा प्रतिस्थापित) को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी। इस अधिनियम के लागू होने को देश में उपभोक्ता आंदोलन में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर माना जाता है।

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National Consumer Rights Day 2024: Date, history and significance
National Consumer Rights Day 2024 - फोटो : अमर उजाला, ग्राफिक

विस्तार

National Consumer Rights Day 2024: भारत उपभोक्ता अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाता है। उपभोक्ता के तौर पर अधिकारों को जानना बहुत जरूरी है। जबकि बाजार को कुछ नैतिकता और मूल्यों पर चलना चाहिए, कभी-कभी लोग हमारा शोषण कर सकते हैं अगर हम अपने अधिकारों के बारे में अच्छी तरह से नहीं जानते। अधिकारों के बारे में जागरूकता हमें एक ग्राहक के तौर पर अपने लाभों को अधिकतम करने और बाजार में वस्तुओं और सेवाओं के नैतिक प्रवाह को सक्षम करने में मदद करती है। 
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सरकार उपभोक्ता अधिकारों और उन अधिकारों की सुरक्षा पर जोर देती रहती है और नागरिकों को शामिल करने और उन्हें जागरूक करने की कोशिश करती है। उपभोक्ताओं के लिए इन अधिकारों के बारे में शिक्षित होना और उन्हें अपने दैनिक जीवन में उनका पालन करना महत्वपूर्ण है। हर वर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस रविवार को पड़ रहा है।
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ये रहा इतिहास 

साल 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया और 24 दिसंबर को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। तब से, इस अवसर को मनाने के लिए इस दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ताओं को दोषपूर्ण वस्तुओं, लापरवाह सेवाओं और अनुचित व्यापार प्रथाओं से बचाने के लिए कार्य करता है। 

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के छह मौलिक अधिकार सुरक्षा का अधिकार, चुनने का अधिकार, सूचित किए जाने का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, निवारण मांगने का अधिकार और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार हैं।

क्या है इसका महत्व

राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस को अक्सर विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के साथ भ्रमित किया जाता है जो हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है। जबकि उद्देश्य एक ही है, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है, और विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। 

राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस का उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करना और उन्हें अधिकतम लाभ प्राप्त करने में मदद करना है, साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि उनका शोषण न हो। यह उन्हें अनुचित व्यापार प्रथाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी शिक्षित करता है।

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