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Age Relaxation: मेघालय में सरकारी नौकरी आवेदन के लिए पांच साल बढ़ाई उम्र सीमा, राज्यपाल ने दी मंजूरी

Fri, 04 Feb 2022 08:08 PM IST
देवेश शर्मा एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: देवेश शर्मा Updated Fri, 04 Feb 2022 08:08 PM IST
सार

Meghalaya Govt Relaxes age limit: मेघालय राजभवन की ओर से जारी अधिसूचना आदेश में कहा गया है कि सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों की आयु सीमा जोकि 27 वर्ष थी, उसे पांच वर्ष बढ़ाकर अब 32 वर्ष तक किया जा रहा है। इसके साथ ही अनुसूचित जाति और जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आवेदन की अधिकतम आयु-सीमा 32 वर्ष से पांच साल बढ़ाकर अब 37 वर्ष कर दी गई है।  

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Meghalaya Govt Relaxes age limit for State Service Govt Jobs 32yrs for general candidates and 37yrs for SC ST
Meghalaya Govt relaxes age limit

विस्तार

मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक अधिसूचना जारी कर राज्य में सरकारी नौकरियों के लिए युवाओं की आवेदन उम्र-सीमा पांच साल बढ़ाने के मंत्रिमंडल के फैसले को मंजूरी दे दी है। इससे पहले, 19 जनवरी, 2022 को ही मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने राज्य कैबिनेट की बैठक में उम्र सीमा बढ़ाने का फैसला किया था। इसके बाद फाइल राजभवन भेजी गई थी, जहां गुरुवार को राज्यपाल मलिक की ओर से इसे स्वीकृति दे दी गई है। 

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अधिकारियों ने शुक्रवार को जानकारी दी कि मेघालय राजभवन की ओर से जारी अधिसूचना आदेश में कहा गया है कि सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों की आयु सीमा जोकि 27 वर्ष थी, उसे पांच वर्ष बढ़ाकर अब 32 वर्ष तक किया जा रहा है। इसके साथ ही अनुसूचित जाति और जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आवेदन की अधिकतम आयु-सीमा 32 वर्ष से पांच साल बढ़ाकर अब 37 वर्ष कर दी गई है।  

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पुलिस भर्ती में नहीं लागू होगी छूट

मुख्य सचिव आरवी सुचियांग के अनुसार, सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन की अधिकतम आयु सीमा में बढ़ोतरी तो की गई है लेकिन, ये निर्देश पुलिस जैसे कुछ विशेष विभागों के लिए लागू नहीं होंगे, जिनमें उम्मीदवारों के भर्ती मानदंड के रूप में शारीरिक फिटनेस साबित करने की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा, जैसा कि अधिसूचित किया गया है कि नई अधिकतम आयु सीमा पदों की कुछ श्रेणियों को छोड़कर सभी श्रेणी के पदों के मामले में लागू होगी।

इन विभागों को भी रखा गया छूट से बाहर

हालांकि, राज्य सरकार की ओर से पहले जारी की गई अधिसूचना के अनुसार, राज्य पुलिस बल, जेल आरक्षी, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा, एक्साइज रजिस्ट्रेशन टैक्सेशन एंड स्टाम्प, वन और पर्यावरण जैसे विभागों की भर्ती के लिए आयु में छूट के प्रावधान लागू नहीं होंगे। इनमें उम्मीदवारों को शारीरिक रूप से फिट होना आवश्यक है। इसलिए, संबंधित भर्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा उनकी संबंधित अधिसूचना में उल्लेखित की जाएगी।

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