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Hindi News ›   Education ›   Maharashtra government approved proposal to upgrade 92 primary schools for EWS students

BMC Schools: महाराष्ट्र सरकार ने 92 प्राइमरी स्कूलों के अपग्रेडेशन को दी मंजूरी, EWS छात्रों को होगा फायदा

Thu, 10 Nov 2022 11:23 AM IST
सौरभ पांडेय एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली Published by: सौरभ पांडेय Updated Thu, 10 Nov 2022 11:23 AM IST
सार

महाराष्ट्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के छात्रों के लिए स्व-वित्त मोड पर 92 प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक शैक्षणिक संस्थानों में अपग्रेड करने के लिए मुंबई नागरिक निकाय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।  

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Maharashtra government approved proposal to upgrade 92 primary schools for EWS students
Brihanmumbai Municipal Corporation - फोटो : amar ujala

विस्तार

महाराष्ट्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के छात्रों के लिए स्व-वित्त मोड पर 92 प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक शैक्षणिक संस्थानों में अपग्रेड करने के लिए मुंबई नागरिक निकाय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।  बृहन्मुंबई नगर निगम द्वारा संचालित शहर में 200 से अधिक माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 10 तक शिक्षा प्रदान करना) हैं।
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प्राथमिक स्कूलों को अपग्रेड करने के प्रस्ताव को मंजूरी
बुधवार को जारी एक सरकारी आदेश (जीआर) में कहा गया है कि महाराष्ट्र सरकार 2022-23 के नए शैक्षणिक वर्ष से माध्यमिक कक्षाओं को खोलने के लिए बीएमसी के 92 प्राथमिक स्कूलों को अपग्रेड करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे रही है। इसमें कहा गया है कि विभिन्न निर्वाचित प्रतिनिधियों से मौजूदा प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में अपग्रेड करने की मांग की गई है। सभी बीएमसी स्कूल महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध हैं, जिसका मुख्यालय पुणे में है।
 
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अपग्रेड स्कूलों को वित्तीय सहायता या सब्सिडी नहीं मिलेगी
जीआर ने कहा कि मौजूदा 92 प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में अपग्रेड करने की मांग समय-समय पर माता-पिता, स्कूल प्रबंधन समितियों, स्थानीय नगरसेवकों और विधायकों द्वारा की जाती थी। मांग मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के उद्देश्य से थी जो निजी स्कूलों की फीस वहन नहीं कर सकते थे। महाराष्ट्र स्व-वित्तपोषित स्कूल (स्थापना और विनियमन) अधिनियम के तहत, राज्य सरकार ने बुधवार को 92 प्राथमिक स्कूलों को इस शर्त के साथ अपग्रेड करने की अनुमति दी कि अपग्रेड किए गए स्कूलों को उनके कामकाज के लिए कोई वित्तीय सहायता या सब्सिडी नहीं मिलेगी।
 
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राज्य द्वारा निर्धारित मानकों का पालन करना होगा
इन नए स्कूलों के लिए राज्य सरकार की मौजूदा नीति और मानदंड के अनुसार भौतिक और शैक्षणिक सहित सभी सुविधाओं के साथ-साथ पर्याप्त संख्या में कमरे उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। इन स्कूलों को समय-समय पर राज्य द्वारा निर्धारित मानकों का पालन करना होगा।"
 
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